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सरस्वती हॉस्पिटल की डॉ अर्चना पाई गईं ऑपरेशन में लापरवाही की दोषी, मरीज की मौत का मामला - consumer

उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अरुण सिंह तोमर और सदस्य अलका मिश्रा ने ऑपरेशन में लापरवाही बरतने के मामले में डॉक्टर अर्चना प्रजापति पर लगे आरोपों को सही पाया है.

मरीज की मौत का मामला
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Published : Apr 30, 2019, 11:22 AM IST

ग्वालियर। उपभोक्ता फोरम ने सरस्वती हॉस्पिटल की संचालिका डॉ अर्चना प्रजापति को ऑपरेशन में लापरवाही बरतने का दोषी माना है. फोरम ने मृतक मरीज के बेटे को 3 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया है.

मरीज की मौत का मामला

उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अरुण सिंह तोमर और सदस्य अलका मिश्रा ने ऑपरेशन में लापरवाही बरतने के मामले में डॉक्टर अर्चना प्रजापति पर लगे आरोपों को सही पाया है. बता दें कि ऑपरेशन के दौरान मरीज की जान चली गई थी. उपभोक्ता फोरम ने डॉक्टर अर्चना को मृतक के बेटे को 30 दिन में 3 लाख रुपए देने का आदेश दिया है. घटना के कारण मानसिक क्षति के लिए भी 10 हजार रुपए की राशि देने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा केस में खर्च हुई राशि के एवज में भी 2500 रुपये देने के लिए निर्देशित किया गया है.

उपभोक्ता फोरम में पेश किए गए मामले में बताया गया कि कंपू स्थित सरस्वती हॉस्पिटल में डॉक्टर अर्चना ने मरीज के आंतों का ऑपरेशन किया था. ऑपरेशन के बाद दी जाने वाली चिकित्सकीय सुविधाओं को लेकर कहा गया था कि मरीज को आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू और वेंटिलेटर की व्यवस्था ही नहीं है. ऐसे में डॉक्टर की लापरवाही के चलते मरीज की जान चली गई.

ग्वालियर। उपभोक्ता फोरम ने सरस्वती हॉस्पिटल की संचालिका डॉ अर्चना प्रजापति को ऑपरेशन में लापरवाही बरतने का दोषी माना है. फोरम ने मृतक मरीज के बेटे को 3 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया है.

मरीज की मौत का मामला

उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अरुण सिंह तोमर और सदस्य अलका मिश्रा ने ऑपरेशन में लापरवाही बरतने के मामले में डॉक्टर अर्चना प्रजापति पर लगे आरोपों को सही पाया है. बता दें कि ऑपरेशन के दौरान मरीज की जान चली गई थी. उपभोक्ता फोरम ने डॉक्टर अर्चना को मृतक के बेटे को 30 दिन में 3 लाख रुपए देने का आदेश दिया है. घटना के कारण मानसिक क्षति के लिए भी 10 हजार रुपए की राशि देने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा केस में खर्च हुई राशि के एवज में भी 2500 रुपये देने के लिए निर्देशित किया गया है.

उपभोक्ता फोरम में पेश किए गए मामले में बताया गया कि कंपू स्थित सरस्वती हॉस्पिटल में डॉक्टर अर्चना ने मरीज के आंतों का ऑपरेशन किया था. ऑपरेशन के बाद दी जाने वाली चिकित्सकीय सुविधाओं को लेकर कहा गया था कि मरीज को आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू और वेंटिलेटर की व्यवस्था ही नहीं है. ऐसे में डॉक्टर की लापरवाही के चलते मरीज की जान चली गई.

Intro:एंकर--ग्वालियर में उपभोक्ता फोरम ने ऑपरेशन में लापरवाही बरतने के चलते जान गवाने के मामले में मृतक के बेटे को तीन लाख की क्षतिपूर्ति देने का आदेश कंपू स्थित सरस्वती हॉस्पिटल की संचालिका डॉ अर्चना प्रजापति को दोषी मानते हुए दिया है। कंजूमर फोरम के अध्यक्ष अरुण सिंह तोमर और सदस्य अलका मिश्रा ने पहलवान सिंह के बाद को स्वीकार करते हुए डॉक्टर प्रजापति को 30 दिन में ₹तीन लाख देने का आदेश दिया है वहीं घटना के कारण हुई मानसिक क्षति के लिए भी ₹10 हजार रुपये की राशि देने के निर्देश दिए हैं वहीं केस में खर्च हुए राशि के एवज में भी ₹2500 रुपये देने के लिए निर्देशित किया गया हैBody:वीओ-- दरअसल उपभोक्ता फोरम में पेश किए गए मामले में बताया गया कि कंपू स्थित सरस्वती हॉस्पिटल में अकुशल डॉक्टर के द्वारा पीड़ित के आंतों का ऑपरेशन किया गया ऑपरेशन के बाद दी जाने वाली चिकित्सीय सुविधाओं में लापरवाही के चलते मरीज की हालत बिगड़ने लगी थी उसे तत्काल आईसीयू की आवश्यकता थी जबकि हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा मरीज के परिजनों को गुमराह करते हुए बताया गया कि उसे हॉस्पिटल में आईसीयू वेंटीलेटर की सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि उसे स्वस्थ किया जा सके जबकि हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू की व्यवस्था नहीं थी और ना ही वेंटिलेटर की व्यवस्था थी ऐसे में मरीज को अपनी जान गवानी पड़ी इन सभी बातों को कंजूमर फोरम के सामने रखा गया जहां डॉक्टर की लापरवाही को सिद्ध पाया गया और मृतक के बेटे को तीन लाख की क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया गया।
Conclusion:
बाइट--मनोज उपाध्याय--अधिवक्ता, उपभोक्ता फोरम, ग्वालियर
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