ग्वालियर। उपभोक्ता फोरम ने सरस्वती हॉस्पिटल की संचालिका डॉ अर्चना प्रजापति को ऑपरेशन में लापरवाही बरतने का दोषी माना है. फोरम ने मृतक मरीज के बेटे को 3 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया है.
उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अरुण सिंह तोमर और सदस्य अलका मिश्रा ने ऑपरेशन में लापरवाही बरतने के मामले में डॉक्टर अर्चना प्रजापति पर लगे आरोपों को सही पाया है. बता दें कि ऑपरेशन के दौरान मरीज की जान चली गई थी. उपभोक्ता फोरम ने डॉक्टर अर्चना को मृतक के बेटे को 30 दिन में 3 लाख रुपए देने का आदेश दिया है. घटना के कारण मानसिक क्षति के लिए भी 10 हजार रुपए की राशि देने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा केस में खर्च हुई राशि के एवज में भी 2500 रुपये देने के लिए निर्देशित किया गया है.
उपभोक्ता फोरम में पेश किए गए मामले में बताया गया कि कंपू स्थित सरस्वती हॉस्पिटल में डॉक्टर अर्चना ने मरीज के आंतों का ऑपरेशन किया था. ऑपरेशन के बाद दी जाने वाली चिकित्सकीय सुविधाओं को लेकर कहा गया था कि मरीज को आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू और वेंटिलेटर की व्यवस्था ही नहीं है. ऐसे में डॉक्टर की लापरवाही के चलते मरीज की जान चली गई.