ग्वालियर। शहर के हृदय स्थल महाराज बाड़ा इलाके में बनी एक नई बिल्डिंग विवादों में घिर गई है. इस बिल्डिंग में रिनोवेशन के नाम पर नगर निगम से अनुमति ली गई थी, बाद में यहां मार्केट का निर्माण कर दिया गया है. बिल्डर ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन और नए मास्टर प्लान के नियमों को दरकिनार कर दिया. अब अधिकारी मुंह बचा रहे हैं.
बिल्डर ने इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है. वहीं जमीन के मालिक ने नगर निगम से किसी भी तरह की अनुमति लेने से इनकार किया है, लेकिन वो इस मामले में बोलने से बच रहे हैं. 1 साल के भीतर इस पुरानी रियासत कालीन बिल्डिंग को नए स्वरूप में बनाया गया है.
नीचे दुकानदारों को उनके हिस्से की दुकानें दे दी गईं हैं. बिल्डर दीपक एरन द्वारा विशालकाय भवन का निर्माण किया गया. इसमें करीब 60 से ज्यादा दुकानें हैं. खास बात ये है कि रिनोवेशन के नाम पर नगर निगम से परमिशन भूस्वामी की जगह बिल्डर ने ली थी और वहां पूरी तरह से नव निर्माण किया गया है.
इस दौरान नियमों की हर तरह से अनदेखी की गई है. नए नियमों के मुताबिक न तो भवन में एमओएस का कोई ध्यान रखा गया है और न ही एफआईआर का पालन किया गया है. इस मामले में कांग्रेसी पार्षद ने कहा है कि इससे महाराज बाड़ा जैसा हेरिटेज क्षेत्र भी प्रभावित होगा. वहीं स्थानीय सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने उचित कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित करने की बात कही है.