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हाईकोर्ट के निर्देश पर नरेंद्र सिंह तोमर पर मामला दर्ज, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने का आरोप

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Published : Oct 23, 2020, 3:00 PM IST

Updated : Oct 23, 2020, 4:19 PM IST

ग्वालियर में आमसभा के दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है. शहर के पड़ाव थाने में धारा 438/20, 188 , 269 और 51बी आपदा प्रबंधन के तहत ये मामला दर्ज किया गया है.

Narendra Singh Tomar
नरेंद्र सिंह तोमर

ग्वालियर। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है. शहर के पड़ाव थाने में धारा 438/20, 188 , 269 और 51बी आपदा प्रबंधन के तहत ये मामला दर्ज किया गया है. बता दें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप है और इसके चलते हाईकोर्ट ने उन पर एफआईआर करने के निर्देश दिए थे, इससे पहले ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व विधानसभा के प्रत्याशियों पर भी कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज हो चुका है.

ग्वालियर के थाना पड़ाव में मुकदमा दर्ज

गौरतलब है कि उपचुनाव में ग्वालियर हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि कोई भी राजनीतिक पार्टी कोरोना गाइडलाइन के बिना राजनीति आयोजन नहीं कर सकती, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से लगातार अंचल में राजनीतिक कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं. जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है. इसी के तहत हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ आदेश दिए थे और उसके बाद आज थाना पड़ाव में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

BJP की चुनावी सभाएं रद्द होने पर बोले केंद्रीय मंत्री, नियमों का पालन करते हुए प्रचार-प्रसार करेंगे

3 अधिवक्ता बने थे न्याय मित्र

ग्वालियर के अधिवक्ता आशीष प्रताप सिंह ने कोरोना काल में राजनीतिक दलों द्वारा केंद्र, राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर संबंधित याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी. जिस पर कोर्ट ने पूर्व में 3 अधिवक्ताओं को न्याय मित्र भी बनाया था. न्याय मित्र और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में पेश की गई फोटो वीडियोग्राफी के बाद कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है.

क्या है मामला पढ़े- केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कमलनाथ समेत कई नेताओं पर दर्ज होगी FIR, ये है मामला

क्या कहा था हाईकोर्ट ने

हाईकोर्ट ने अपने चार बिंदुओं के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि राजनीतिक आयोजनों के लिए कोई रैली जुलूस और आमसभा नहीं की जाए. इसके लिए वर्चुअल और आधुनिक संचार संसाधनों का इस्तेमाल किया जाएगा. जहां वर्चुअल मीटिंग नहीं ली जा सकती है. वहां कारण बताते हुए राजनीतिक दल जिला कलेक्टर को मीटिंग के लिए आवेदन सौपेंगे. जिसके बाद कलेक्टर और चुनाव आयोग की इजाजत मिलने पर राजनीतिक दलों को अपने कार्यक्रम करने की सशर्त अनुमति दी जाएगी.

ग्वालियर। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है. शहर के पड़ाव थाने में धारा 438/20, 188 , 269 और 51बी आपदा प्रबंधन के तहत ये मामला दर्ज किया गया है. बता दें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप है और इसके चलते हाईकोर्ट ने उन पर एफआईआर करने के निर्देश दिए थे, इससे पहले ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व विधानसभा के प्रत्याशियों पर भी कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज हो चुका है.

ग्वालियर के थाना पड़ाव में मुकदमा दर्ज

गौरतलब है कि उपचुनाव में ग्वालियर हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि कोई भी राजनीतिक पार्टी कोरोना गाइडलाइन के बिना राजनीति आयोजन नहीं कर सकती, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से लगातार अंचल में राजनीतिक कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं. जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है. इसी के तहत हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ आदेश दिए थे और उसके बाद आज थाना पड़ाव में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

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3 अधिवक्ता बने थे न्याय मित्र

ग्वालियर के अधिवक्ता आशीष प्रताप सिंह ने कोरोना काल में राजनीतिक दलों द्वारा केंद्र, राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर संबंधित याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी. जिस पर कोर्ट ने पूर्व में 3 अधिवक्ताओं को न्याय मित्र भी बनाया था. न्याय मित्र और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में पेश की गई फोटो वीडियोग्राफी के बाद कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है.

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क्या कहा था हाईकोर्ट ने

हाईकोर्ट ने अपने चार बिंदुओं के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि राजनीतिक आयोजनों के लिए कोई रैली जुलूस और आमसभा नहीं की जाए. इसके लिए वर्चुअल और आधुनिक संचार संसाधनों का इस्तेमाल किया जाएगा. जहां वर्चुअल मीटिंग नहीं ली जा सकती है. वहां कारण बताते हुए राजनीतिक दल जिला कलेक्टर को मीटिंग के लिए आवेदन सौपेंगे. जिसके बाद कलेक्टर और चुनाव आयोग की इजाजत मिलने पर राजनीतिक दलों को अपने कार्यक्रम करने की सशर्त अनुमति दी जाएगी.

Last Updated : Oct 23, 2020, 4:19 PM IST
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