ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी साडा के पूर्व सीईओ सहित चार अन्य लोगों को बड़ा झटका दिया है. अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज नहीं करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार में शामिल होने के मामले में आदेश को सही मानते हुए एफआईआर दर्ज न करने का आवेदन खारिज कर दिया है.
ग्वालियर खंडपीठ ने तत्कालीन अध्यक्ष जय सिंह कुशवाह सहित 14 अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. यह आदेश विशेष कोर्ट ने 22 अप्रैल 2019 को जारी किए थे. विशेष कोर्ट ने धारा 482 के तहत संज्ञान लेकर आगे कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. जिसके खिलाफ आरोपियों ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने के लिए कोर्ट की शरण ली थी. हाई कोर्ट द्वारा आवेदन खारिज करने के बाद तत्कालीन सीईओ आदित्य सिंह तोमर सब इंजीनियर एसके श्रीवास्तव, डीडी मिश्रा, बीवी खरे एवं अन्य दो लोगों के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल करने का रास्ता साफ हो गया है.
जानिए क्या है पूरा मामला
ग्वालियर में मोती झील से तिघरा तक सड़क निर्माण के लिए 18 लाख रूपये की मंजूरी दी गई थी. लेकिन ये काम 78 लाख में पूरा हुआ और सरकार को 53 लाख के नुकसान का आंकलन किया गया था. इसके बाद राकेश सिंह कुशवाह की शिकायत पर EOW ने जांच की थी.