ग्वालियर। बहोड़ापुर क्षेत्र में करीब 3 साल पहले एक नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी योगेश उर्फ जोगेश नाथ को पास्को एक्ट के तहत अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है. अपराधी को एक साल पहले 6 जुलाई को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील कर दी थी. जिसमें 28 मैसेज 6 गवाहों के बयान अपनी गैरमौजूदगी में दर्ज कराए जाने के आरोप लगाए गए थे. इस पर हाईकोर्ट ने इस आर्डर को रीकॉल करने के आदेश दिए थे.
जिला न्यायालय के अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने कहा कि सभी गवाहों के बयान के बाद भी विशेष कोर्ट ने जोगेश की फांसी की सजा को बरकरार रखा है. विशेष पास्को एक्ट अदालत ने आरोपी योगेश उर्फ जोगेश नाथ को फांसी की सजा सुनाई है. अलग-अलग धाराओं में दस साल की सजा और 6000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है.
10 रुपये का लालच देकर की थी घिनौनी हरकत
मामला 29 अप्रैल 2017 का है. जब बहोडापुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर में रहने वाले एक नाबालिग लड़के को उसका पड़ौसी योगेश 10 रुपये का लालच देकर अपने साथ ले गया था. बाद में अपराधी ने उसके साथ कुकर्म कर उसकी हत्या कर दी थी. इस मामले में बहोडापुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व हत्या और पास्को एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया था. छह गवाहों के बयान आरोपी की अनुपस्थिति में हुए थे. इस पर हाईकोर्ट ने मामले को रिकॉल किया, बाद में आरोपी की मौजूदगी में छह गवाहों के बयान दर्ज कराए गए.