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रिश्वत लेने के आरोप में भ्रष्टाचार निरोधक कोर्ट ने आरोपी बाबू को सुनाई 4 साल की सजा

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Published : Mar 30, 2019, 10:31 PM IST

ग्वालियर। जिला न्यायालय की भ्रष्टाचार निरोधी कोर्ट ने 5 सौ रुपए की रिश्वत लेने वाले भू-अभिलेख और बंदोबस्त शाखा के नकल सेक्शन के प्रभारी रमाकांत दुबे को 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 1 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

जिला कोर्ट

ग्वालियर। जिला न्यायालय की भ्रष्टाचार निरोधी कोर्ट ने 5 सौ रुपए की रिश्वत लेने वाले भू-अभिलेख और बंदोबस्त शाखा के नकल सेक्शन के प्रभारी रमाकांत दुबे को 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 1 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

आरोपी बाबू को कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा

अभियोजन के मुताबिक 23 जुलाई 2015 को ग्वालियर के डबरा तहसील के छीमका में रहने वाले अवधेश शर्मा ने लोकायुक्त पुलिस में शिकायती आवेदन दिया था, जिसमें कहा गया था कि जमीन के रिकॉर्ड की नकल शाखा प्रभारी रमाकांत दुबे ने अवधेश शर्मा की पुश्तैनी जमीन के नक्शा नकल की प्रमाणित प्रति देने की एवज में उनसे 5 सौ रुपये रिश्वत के तौर पर मांगी थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत दर्ज कर रमाकांत दुबे को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था.

लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए थे, जिसमें रमाकांत दुबे को 3 और 4 साल की सजा सुनाई गई है और 1 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. सजा के एलान के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

ग्वालियर। जिला न्यायालय की भ्रष्टाचार निरोधी कोर्ट ने 5 सौ रुपए की रिश्वत लेने वाले भू-अभिलेख और बंदोबस्त शाखा के नकल सेक्शन के प्रभारी रमाकांत दुबे को 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 1 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

आरोपी बाबू को कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा

अभियोजन के मुताबिक 23 जुलाई 2015 को ग्वालियर के डबरा तहसील के छीमका में रहने वाले अवधेश शर्मा ने लोकायुक्त पुलिस में शिकायती आवेदन दिया था, जिसमें कहा गया था कि जमीन के रिकॉर्ड की नकल शाखा प्रभारी रमाकांत दुबे ने अवधेश शर्मा की पुश्तैनी जमीन के नक्शा नकल की प्रमाणित प्रति देने की एवज में उनसे 5 सौ रुपये रिश्वत के तौर पर मांगी थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत दर्ज कर रमाकांत दुबे को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था.

लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए थे, जिसमें रमाकांत दुबे को 3 और 4 साल की सजा सुनाई गई है और 1 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. सजा के एलान के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

Intro:ग्वालियर
ग्वालियर जिला न्यायालय की भ्रष्टाचार निरोधी कोर्ट ने 500 रुपए की रिश्वत लेने वाले भू अभिलेख एवं बंदोबस्त शाखा के नकल सेक्शन के प्रभारी रमाकांत दुबे को 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है इसके साथ ही आरोपी पर 1000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।


Body:अभियोजन की कहानी के मुताबिक डबरा तहसील के छीमका का मे रहने वाले अवधेश शर्मा ने लोकायुक्त पुलिस में शिकायत की थी कि लैंड रिकॉर्ड के नकल शाखा प्रभारी रमाकांत दुबे उसे उसके पूर्वजों की जमीन नक्शा नकल की प्रमाणित प्रति देने की एवज में निर्धारित राशि से ₹500 ज्यादा की रिश्वत मांग रहे हैं। इस पर लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत दर्ज करके रमाकांत दुबे को ₹500 लेते ट्रैप किया था। घटना 23 जुलाई 2015 की है।


Conclusion:लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी लिपिक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए थे जिसमें रमाकांत दुबे को 3 और 4 साल की सजा सुनाई गई है और 1000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है ।आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
बाइट अनिल मिश्रा शासकीय अधिवक्ता जिला न्यायालय ग्वालियर
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