ग्वालियर। जिला न्यायालय की भ्रष्टाचार निरोधी कोर्ट ने 5 सौ रुपए की रिश्वत लेने वाले भू-अभिलेख और बंदोबस्त शाखा के नकल सेक्शन के प्रभारी रमाकांत दुबे को 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 1 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
अभियोजन के मुताबिक 23 जुलाई 2015 को ग्वालियर के डबरा तहसील के छीमका में रहने वाले अवधेश शर्मा ने लोकायुक्त पुलिस में शिकायती आवेदन दिया था, जिसमें कहा गया था कि जमीन के रिकॉर्ड की नकल शाखा प्रभारी रमाकांत दुबे ने अवधेश शर्मा की पुश्तैनी जमीन के नक्शा नकल की प्रमाणित प्रति देने की एवज में उनसे 5 सौ रुपये रिश्वत के तौर पर मांगी थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत दर्ज कर रमाकांत दुबे को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था.
लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए थे, जिसमें रमाकांत दुबे को 3 और 4 साल की सजा सुनाई गई है और 1 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. सजा के एलान के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.