गुना। पिछले तीन दिन में नगरपालिका क्षेत्र गुना, चांचौड़ा-बीनागंज और ग्राम बापचा लहरिया में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिलने से टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया था. रविवार देर शाम कलेक्टर ने जिले को राहत देते हुए संशोधित आदेश जारी किया है.
जिसमें कलेक्टर एस विश्वनाथन ने अब केवल ग्राम पंचायत वापचा लहरिया को टोटल लॉकडाउन किया है. वहीं समस्त जिले में दिन और समय पर प्रतिबंध से क्रियाकलाप मुक्त रहेंगे.
इन चीजों के लिए छूट-
- सारे दिन-समय सुबह 07:00 बजे से 11:30 बजे तक
- दूध डेयरियां
- फल/सब्जी (मोहल्ले में घर-घर घूम-घूमकर विक्रय की अनुमति होगी)
- पोल्ट्री/मछली/मीट दुकान
- सोमवार से शनिवार (रविवार छोड़कर)- समय दोपहर 12:00 बजे से शाम 07:00 बजे
- चाय की दुकानें (डिस्पोजेबल गिलास के साथ)
- भोजनालय (केवल टेक अवे)
- सोमवार से शनिवार (रविवार छोड़कर)- समय का कोई प्रतिबंध नही
- कुशमौदा औधोगिक क्षेत्र और एबी रोड औधोगिक क्षेत्र में स्थित समस्त औधोगिक ईकाइयों का संचालन
- आटा चक्की
- केरोसिन, गैस सिलेण्डर एजेन्सी
- मेडिकल
- बैंक (बैंक अवकाश को छोडकर)
- ए,टी,एम.
- पेट्रोल पंप
- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार (समय दोपहर 12:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक)
- कपड़ा दुकान
- जनरल स्टोर
- टेलर्स
- फोटोकॉपी दुकान
- फोटो स्टूडियो
- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विक्रय एवं सर्विस सेंटर
- टायर एवं पंचर की दुकान
- टू व्हीलर एवं फोर व्हीलर के सेल्स एवं सर्विस सेंटर
- बीज खाद
- पशु आहार
- अन्य कृषि आदानो की दुकानें, कम्बाईन हार्वेस्टर / ट्रेक्टर/घेसर के स्पेयर पार्टस की दुकानें
- मंगलवार गुरुवार, शनिवार (समय दोपहर 12:00 बजे से सांयकाल 07:00 बजे तक)
- राशन/ किराना/ परचूनी, अन्य खाद्य सामग्री की दुकान
- हार्डवेयर, प्लाईवुड, सीमेंट बिल्डिंग मटेरियल्स की दुकान
- फुट वियर
- सर्राफा
- बेकरी
- मिष्ठान एवं नमकीन भण्डार
- चश्मे की दुकान
- बुक स्टोर स्टेशनरी
- पेट (PET) शॉप (पालतू पशुओं हेतु)
- एम.पी. ऑन लाईन कियोस्क सेंटर
- 11 बर्तन की दुकान को छूट रहेगी