गुना। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए नगर पालिका अध्यक्ष की शक्तियां उपाध्यक्ष को देने के कलेक्टर के आदेश पर अगली सुनवाई तक स्टे लगा दिया है. नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया. दरअसल नगर पालिका अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में अध्यक्ष का कार्यभार उपाध्यक्ष ही संभाल रहे थे.
दुर्गा कॉलोनी रैन बसेरा के संबंध में कोतवाली में दर्ज FIR में तत्कालीन अधिकारियों के साथ-साथ पूर्व विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा को भी आरोपी मानते हुए गैर जमानती धाराएं लगाई गई थी. उसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष सलूजा अग्रिम जमानत मिलने तक नगर पालिका कार्यालय नहीं पहुंचे. इस दौरान कामकाज के संचालन के लिए कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार ने नगरपालिका उपाध्यक्ष राजू यादव को अध्यक्ष की शक्तियां देने संबंधी आदेश 2 जुलाई को जारी किया था, तब से ही उपाध्यक्ष राजू यादव ही अध्यक्ष का प्रभार संभाल रहे थे.
जमानत मिलने के बाद सलूजा ने अपना चार्ज वापस लेने का पत्र सीएमओ को दिया था, लेकिन उन्हें चार्ज नहीं मिल सका. इसके बाद सलूजा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने सीएमओ और कलेक्टर को नोटिस जारी किए थे. जिसमें नगर पालिका ने जवाब प्रस्तुत किया. इस याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस शील नागू ने अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था.
आदेश में राजेंद्र सिंह सलूजा को अंतरिम राहत देते हुए कलेक्टर के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है, लेकिन न्यायालय ने आर्थिक अनियमितताओं और लंबित अपराध के आरोपों के चलते कहा है कि उनके द्वारा लिए गए सभी निर्णय तभी लागू होंगे, जब कलेक्टर उनका ठीक से निरीक्षण कर लेंगे. इस याचिका पर अगली सुनवाई सितंबर के दूसरे सप्ताह में हो सकती है.