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MP Guna राघोगढ़ नगरपालिका चुनाव की तारीख घोषित, नामांकन भरना शुरू, मतदान 20 जनवरी को - नाम वापसी 9 जनवरी तक

गुना जिले की राघोगढ़ नगरपालिका परिषद के लिए शुक्रवार से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई. नगरपालिका क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है. यह नगरपालिका कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का गृह नगर है. मतदान की तारीख 20 जनवरी (Voting on January 20) है. चुनाव चिह्न आवंटन 9 जनवरी को होगा.

MP Guna Raghogarh municipal election date announced
MP Guna राघोगढ़ नगरपालिका चुनाव की तारीख घोषित
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Published : Dec 30, 2022, 6:18 PM IST

गुना। राज्‍य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका राघौगढ़ का चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है. इसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है. मतदान 20 जनवरी को प्रात:7 बजे से शाम 5 बजे तक ईवीएम से कराया जायेगा.

नाम वापसी 9 जनवरी तक : जारी कार्यक्रम अनुसार निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन-पत्र प्राप्‍त करना, स्‍थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन, मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन 30 दिसम्‍बर 2022 (शुक्रवार) प्रात: 10:30 बजे से है. नाम-निर्देशन पत्र प्राप्‍त करने की अंतिम तारीख 6 जनवरी 2023 (शुक्रवार) प्रात: 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक, नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) 7 जनवरी 2023 (शनिवार) प्रात: 10:30 बजे से, अभ्‍यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 09 जनवरी 2023 (सोमवार) प्रात: 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक है.

चुनाव चिह्न आवंटन 9 जनवरी को : चुनाव लड़ने वाले अभ्‍यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवं‍टन 9 जनवरी 2023 (सोमवार), अभ्‍यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद, मतदान (यदि आवश्‍यक हो) 20 जनवरी 2023 (शुक्रवार) प्रात: 7:00 बजे से अपरान्‍ह 5 बजे तक, मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 23 जनवरी 2023 (सोमवार) प्रात: 9:00 बजे से निर्धारित है.

धारा 144 लागू : नगरपालिका राघौगढ़ के आम निर्वाचन की घोषणा के बाद जिला प्रशासन सक्रिय है. इसी को देखते हुए अमन-चैन बनाए रखने के लिए से प्रतिबंध लगाए गए हैं. इसके तहत अनियमित सार्वजनिक यातायात, असीमित संख्या में वाहनों के काफिले, लाउडस्पीकर के दुरुपयोग, अस्त्र-शस्त्रों का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय है. इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्विघ्न- निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने के उद्देश्य से गुना जिले की नगर पालिका परिषद राघौगढ क्षेत्र में प्रतिबंध लगाये जाने के आदेश जारी किए हैं.

MP Guna राघौगढ़ में नगरपालिका चुनाव के मद्देनजर धारा 144 लागू, प्रशासन ने ये प्रतिबंध लगाए

24 जनवरी तक प्रतिबंध : आदेश के अनुसार 29 दिसंबर से 24 जनवरी तक धारा 144 प्रभावशील रहेगी. राघौगढ क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति, समूह या राजनैतिक या गैर राजनैतिक दल या अन्य आमसभा, जुलूस या प्रदर्शन बिना अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभाग राधौगढ की पूर्व अनुमति के नही करेंगे. राधौगढ़ क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, समूह, राजनैतिक व गैर राजनैतिक दल या अन्य किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन या घेराव नहीं करेंगे. कोई भी अपने कार्यक्रम के लिए यातायात अवरुद्ध नहीं करेंगे.

गुना। राज्‍य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका राघौगढ़ का चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है. इसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है. मतदान 20 जनवरी को प्रात:7 बजे से शाम 5 बजे तक ईवीएम से कराया जायेगा.

नाम वापसी 9 जनवरी तक : जारी कार्यक्रम अनुसार निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन-पत्र प्राप्‍त करना, स्‍थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन, मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन 30 दिसम्‍बर 2022 (शुक्रवार) प्रात: 10:30 बजे से है. नाम-निर्देशन पत्र प्राप्‍त करने की अंतिम तारीख 6 जनवरी 2023 (शुक्रवार) प्रात: 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक, नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) 7 जनवरी 2023 (शनिवार) प्रात: 10:30 बजे से, अभ्‍यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 09 जनवरी 2023 (सोमवार) प्रात: 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक है.

चुनाव चिह्न आवंटन 9 जनवरी को : चुनाव लड़ने वाले अभ्‍यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवं‍टन 9 जनवरी 2023 (सोमवार), अभ्‍यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद, मतदान (यदि आवश्‍यक हो) 20 जनवरी 2023 (शुक्रवार) प्रात: 7:00 बजे से अपरान्‍ह 5 बजे तक, मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 23 जनवरी 2023 (सोमवार) प्रात: 9:00 बजे से निर्धारित है.

धारा 144 लागू : नगरपालिका राघौगढ़ के आम निर्वाचन की घोषणा के बाद जिला प्रशासन सक्रिय है. इसी को देखते हुए अमन-चैन बनाए रखने के लिए से प्रतिबंध लगाए गए हैं. इसके तहत अनियमित सार्वजनिक यातायात, असीमित संख्या में वाहनों के काफिले, लाउडस्पीकर के दुरुपयोग, अस्त्र-शस्त्रों का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय है. इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्विघ्न- निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने के उद्देश्य से गुना जिले की नगर पालिका परिषद राघौगढ क्षेत्र में प्रतिबंध लगाये जाने के आदेश जारी किए हैं.

MP Guna राघौगढ़ में नगरपालिका चुनाव के मद्देनजर धारा 144 लागू, प्रशासन ने ये प्रतिबंध लगाए

24 जनवरी तक प्रतिबंध : आदेश के अनुसार 29 दिसंबर से 24 जनवरी तक धारा 144 प्रभावशील रहेगी. राघौगढ क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति, समूह या राजनैतिक या गैर राजनैतिक दल या अन्य आमसभा, जुलूस या प्रदर्शन बिना अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभाग राधौगढ की पूर्व अनुमति के नही करेंगे. राधौगढ़ क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, समूह, राजनैतिक व गैर राजनैतिक दल या अन्य किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन या घेराव नहीं करेंगे. कोई भी अपने कार्यक्रम के लिए यातायात अवरुद्ध नहीं करेंगे.

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