गुना। बॉलीवुड सितारों की तरह नेतागड़ भी आजकल शोसल मीडिया पर छाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं. इसका उद्देश्य सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के सिवाय और कुछ नहीं होता. ऐसी ही तस्वीर गुना में चर्चा बनी है. इस तस्वीर में गुना के भाजपा विधायक गोपीलाल जाटव ऑटो में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. (Guna mla had come out to grab headlines)
इस तरह किया नियमों का उल्लंघनः आप कहेंगे कि ऑटो में बैठना कौन से कानून का उल्लंघन है, तो हम आपको बता दें कि विधायक जी जिस स्थान पर ऑटो में बैठे थे वो ड्राइवर के लिए आरक्षित होता है. मोटर व्हीकल एक्ट में ड्राइवर के स्थान पर सवारी का बैठना वर्जित होता है. विधायक जी अपनी फोटो खिंचवाने के चक्कर में ड्राइवर की सीट पर बैठ गए. धारा 4(8) के तहत थ्री व्हीलर ऑटो में 3 से अधिक सवारियों को नहीं बिठाया जा सकता. नियमों का उल्लंघन करने पर ऑटो चालक का परमिट रद किया जा सकता है. इतना ही नहीं जिस वक्त विधायक जी उसमें सवार थे, उनके साथ पार्टी के 4 नेता और उसमें विराजमान थे. (violated the rules like this)
क्या कहता नियमः धारा 6(6) नियम के तहत ड्राइवर की सीट पर कोई भी सवारी नहीं बैठ सकती ये नियमविरुद्ध होता है. एक्ट के तहत 1 हजार रुपये का अर्थदंड और परमिट निरस्त करने का नोटिस दिया जाता है. भाजपा विधायक गोपीलाल जाटव पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के लिए जा रहे थे. विधायक जी और भाजपा के मीडिया प्रभारी ने वाहवाही लूटने के लिए ऑटो में सवारी करते हुए तस्वीरें वायरल कर दीं. अब यही तस्वीरों उनके लिए मुसीबत बन गई हैं. इन तस्वीरों को लेकर राजनीतिक गलियारे में तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं. (What does the rule say)