ETV Bharat / state

गुना: 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लागू - Corona infection

गुना में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया हैं.

concept image
कॉन्सेप्ट इमेज
author img

By

Published : Apr 14, 2021, 10:32 PM IST

गुना। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक कलेक्‍ट्रेट सभाकक्ष में संपन्‍न हुई. जिले में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार वृद्धि को देखते हुए 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है. कलेक्‍टर कुमार पुरूषोत्‍तम ने जिले में धारा-144 के तहत कोरोना कर्फ्यू के संबंध में प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किया है.

जिले के समस्‍त नगरीय क्षेत्रों में 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा. इस दौरान समस्‍त व्‍यवसायिक प्रतिष्‍ठान बंद रहेंगे. कलेक्‍टर ने जिले के नागरिकों से कोरोना कर्फ्यू के दोरान घर पर रहने की अपील की है. उन्‍होंने जारी वीडियो संदेश में कहा है कि जब तक अति-आवश्‍यक न हो, घर पर ही रहें और जिला प्रशासन द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए किये जा रहे इस कोरोना कर्फ्यू में सहयोग करें.

कोरोना कर्फ्यू के दौरान इन गतिविधियों में रहेगी छूट
• अन्य राज्यों और जिलों में आवश्यक सेवाओं का आवागमन जारी रहेगा.
• अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज और स्वास्थ्य चिकित्सा सहित अन्य सेवाएं जारी.
• केमिस्ट, पेट्रोल पम्प, बैंक और एटीएम खुले रहेंगे.
• किराना दुकानें, डेयरी, दूध और फल-सब्जी की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी और किराना दुकानों से होम डिलिवरी शाम 8 बजे तक फल-सब्जी के ठेले मोहल्लों-कॉलोनियों में घूमकर विक्रय सकेंगे.
• बीज, कीटनाशक, खाद अन्य कृषि आदानों की दुकानें भी 12 बजे तक खुलेंगी.
• होटल- रेस्टोरेंट, भोजनालयों से भोजन कि सुविधा शाम 8 बजे तक रहेगी.
• लक्ष्मीगंज, सदर बाजार, निचला बाजार और हाट रोड पर सुबह 8 बजे से दोपहर 12 तक तीन पहिया और चार पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे. उक्त क्षेत्र के रहवासियों को छूट रहेगी, लेकिन उन्हें अपना परिचय पत्र दिखाना होगा.
• औघोगिक मजदूरों, उघोग हेतु कच्चा माल, उघोग के अधिकारियों और कर्मचारियों का आवागमन जारी रहेगा.
• एम्बूलेंस, फायर-ब्रिगेड, टेली-कम्यूनिकेशन, वि़द्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलेवरी सेवाऐं, दूध एकत्रीकरण और वितरण के लिए परिवहन होगा.
• केन्द्र/राज्य सरकार और स्थानीय निकाय के कार्यालय खुले रहेंगे. द्वितीय और तृतीय श्रेणी के समस्त अधिकारी शत-प्रतिशत उपस्थित रहेंगे. लिपिकवर्गीय, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ उपस्थित रहेंगे.
• केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय के अधिकारी/कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन.

गुना। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक कलेक्‍ट्रेट सभाकक्ष में संपन्‍न हुई. जिले में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार वृद्धि को देखते हुए 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है. कलेक्‍टर कुमार पुरूषोत्‍तम ने जिले में धारा-144 के तहत कोरोना कर्फ्यू के संबंध में प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किया है.

जिले के समस्‍त नगरीय क्षेत्रों में 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा. इस दौरान समस्‍त व्‍यवसायिक प्रतिष्‍ठान बंद रहेंगे. कलेक्‍टर ने जिले के नागरिकों से कोरोना कर्फ्यू के दोरान घर पर रहने की अपील की है. उन्‍होंने जारी वीडियो संदेश में कहा है कि जब तक अति-आवश्‍यक न हो, घर पर ही रहें और जिला प्रशासन द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए किये जा रहे इस कोरोना कर्फ्यू में सहयोग करें.

कोरोना कर्फ्यू के दौरान इन गतिविधियों में रहेगी छूट
• अन्य राज्यों और जिलों में आवश्यक सेवाओं का आवागमन जारी रहेगा.
• अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज और स्वास्थ्य चिकित्सा सहित अन्य सेवाएं जारी.
• केमिस्ट, पेट्रोल पम्प, बैंक और एटीएम खुले रहेंगे.
• किराना दुकानें, डेयरी, दूध और फल-सब्जी की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी और किराना दुकानों से होम डिलिवरी शाम 8 बजे तक फल-सब्जी के ठेले मोहल्लों-कॉलोनियों में घूमकर विक्रय सकेंगे.
• बीज, कीटनाशक, खाद अन्य कृषि आदानों की दुकानें भी 12 बजे तक खुलेंगी.
• होटल- रेस्टोरेंट, भोजनालयों से भोजन कि सुविधा शाम 8 बजे तक रहेगी.
• लक्ष्मीगंज, सदर बाजार, निचला बाजार और हाट रोड पर सुबह 8 बजे से दोपहर 12 तक तीन पहिया और चार पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे. उक्त क्षेत्र के रहवासियों को छूट रहेगी, लेकिन उन्हें अपना परिचय पत्र दिखाना होगा.
• औघोगिक मजदूरों, उघोग हेतु कच्चा माल, उघोग के अधिकारियों और कर्मचारियों का आवागमन जारी रहेगा.
• एम्बूलेंस, फायर-ब्रिगेड, टेली-कम्यूनिकेशन, वि़द्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलेवरी सेवाऐं, दूध एकत्रीकरण और वितरण के लिए परिवहन होगा.
• केन्द्र/राज्य सरकार और स्थानीय निकाय के कार्यालय खुले रहेंगे. द्वितीय और तृतीय श्रेणी के समस्त अधिकारी शत-प्रतिशत उपस्थित रहेंगे. लिपिकवर्गीय, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ उपस्थित रहेंगे.
• केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय के अधिकारी/कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.