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ईटीवी भारत की खबर का असर, GRTC कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी

डिंडौरी जिले में हो रहे अवैध उत्खनन के मामले में एडीएम रमेश सिंह ने जांच कर कार्रवाई की बात कही थी, जिसमें GRTC कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

GRTC कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी
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Published : Nov 7, 2019, 11:01 PM IST

डिंडौरी। जिले में एक बार फिर ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है. ईटीवी भारत ने 24 अक्टूबर को अमरपुर क्षेत्र के कमरासोढा और लालपुर के बीच में अवैध उत्खनन और अवैध ब्लास्टिंग की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जहां जबलपुर की GRTC कंपनी मोबाइल क्रेशर संचालित कर क्षेत्र में जमकर अवैध उत्खनन कर रहे थे. अवैध उत्खनन व अवैध ब्लास्टिंग मामले में जिला के एडीएम रमेश सिंह ने जांच कर कार्रवाई की बात कहीं थी.

ईटीवी भारत की खबर का असर

24 अक्टूबर को मौके पर जाकर राजस्व और माइनिंग टीम ने संयुक्त जांच की थी. जिसके बाद खनिज विभाग ने जबलपुर की GRTC कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. जवाब संतोष जनक नहीं मिलने पर गौण खनिज अधिनियम के तहत 29 सौ घनमीटर उत्खनन की रॉयल्टी में 30 गुना जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है.

खनिज विभाग डिंडौरी ने कारण बताओ नोटिस में उल्लेख किया है कि GRTC कंपनी जबलपुर के द्वारा कमरासोढा गांव में 0.29 हेक्टेयर भूमि में अवैध उत्खनन कर रही है, जो जांच में सहीं पाया गया है. जिसके चलते खनिज विभाग के द्वारा 29 सौ घनमीटर अनाधिकृत अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया. जिसमें 30 गुना जुर्माना GRTC कंपनी जबलपुर पर गौण खनिज अधिनियम के तहत जुर्माना अधिरोपित किया जाना सुनिश्चित किया जा सकता है.

डिंडौरी। जिले में एक बार फिर ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है. ईटीवी भारत ने 24 अक्टूबर को अमरपुर क्षेत्र के कमरासोढा और लालपुर के बीच में अवैध उत्खनन और अवैध ब्लास्टिंग की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जहां जबलपुर की GRTC कंपनी मोबाइल क्रेशर संचालित कर क्षेत्र में जमकर अवैध उत्खनन कर रहे थे. अवैध उत्खनन व अवैध ब्लास्टिंग मामले में जिला के एडीएम रमेश सिंह ने जांच कर कार्रवाई की बात कहीं थी.

ईटीवी भारत की खबर का असर

24 अक्टूबर को मौके पर जाकर राजस्व और माइनिंग टीम ने संयुक्त जांच की थी. जिसके बाद खनिज विभाग ने जबलपुर की GRTC कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. जवाब संतोष जनक नहीं मिलने पर गौण खनिज अधिनियम के तहत 29 सौ घनमीटर उत्खनन की रॉयल्टी में 30 गुना जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है.

खनिज विभाग डिंडौरी ने कारण बताओ नोटिस में उल्लेख किया है कि GRTC कंपनी जबलपुर के द्वारा कमरासोढा गांव में 0.29 हेक्टेयर भूमि में अवैध उत्खनन कर रही है, जो जांच में सहीं पाया गया है. जिसके चलते खनिज विभाग के द्वारा 29 सौ घनमीटर अनाधिकृत अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया. जिसमें 30 गुना जुर्माना GRTC कंपनी जबलपुर पर गौण खनिज अधिनियम के तहत जुर्माना अधिरोपित किया जाना सुनिश्चित किया जा सकता है.

Intro:एंकर _ ईटीवी भारत की एक बार फिर खबर का बड़ा असर हुआ है। ईटीवी भारत ने 24 अक्टूबर को अमरपुर क्षेत्र के कमरासोढा और लालपुर के बीच मे अवैध उत्खनन और अवैध ब्लास्टिंग की खबर प्रमुखता से दिखाई थी।जहाँ जबलपुर की कंपनी GRTC के द्वारा मोबाइल क्रेशर संचालित कर क्षेत्र में जमकर अवैध उत्खनन किया जा रहा था। वही अवैध उत्खनन एवं अवैध ब्लास्टिंग मामले में जिला के एडीएम रमेश सिंह ने जांच कर कार्यवाही की बात कही थी।वही 24 अक्टूबर को मौके पर जाकर राजस्व और माइनिंग टीम ने संयुक्त जांच की थी।जिसके बाद खनिज विभाग ने जबलपुर की GRTC कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।जवाब संतोष जनक नही मिलने पर गौण खनिज अधिनियम के तहत 2900 घनमीटर उत्खनन की रॉयल्टी में 30 गुना जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है।



Body:वि ओ 01 खनिज विभाग डिंडौरी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में उल्लेख किया गया है कि GRTC कंपनी जबलपुर के द्वारा कमरासोढा गाँव मे 0.29 हेक्टेयर भूमि में अवैध उत्खनन किया था जो 24 अक्टूबर की राजस्व और खनिज टीम की संयुक्त जांच में सही पाया गया है। जिसके चलते खनिज विभाग के द्वारा 2900 घनमीटर अनाधिकृत अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया जिसमें 30 गुना जुर्माना GRTC कंपनी जबलपुर पर गौण खनिज अधिनियम के अंतर्गत अर्थ दंड अधिरोपित किया जाना सुनिश्चित किया जा सकता है।

जिला खनिज अधिकारी सुनील उइके ने ईटीवी भारत को बताया कि जबलपुर की GRTC कंपनी जो डिंडौरी जिले में पीडब्लूडी विभाग की सड़कों का काम कर रही है।कंपनी के द्वारा उत्खनन के लिए विधिवत आवेदन किया गया था लेकिन भूमि के पट्टे की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण नही करने पर अवैध उत्खनन किया गया।जानकारी के बाद राजस्व और माइनिंग की संयुक्त टीम ने क्षेत्र का मुआयना किया और मेसर्स गौर रोड तरकोट प्रायवेट लिमिटेड जबलपुर से उत्खनन और ब्लास्टिंग से संबंधित दस्तावेज मांगे जहाँ दस्तावेज पूर्ण नही पाए गए।जिसके चलते कंपनी के खिलाफ 43 लाख 50 हजार अर्थ दंड अधिरोपित किया जा सकता है इसको लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।


Conclusion:बाइट 01 सुनील उइके_ जिला खनिज अधिकारी डिंडौरी
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