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24 से 26 मार्च तक जिले को लॉकडाउन करने के आदेश जारी, जिला प्रशासन का फैसला

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Published : Mar 23, 2020, 8:14 PM IST

Updated : Mar 23, 2020, 9:05 PM IST

कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए धार जिला प्रशासन से 23 मार्च को इस संबंध में आवश्यक बैठक की, जिसमें उन्होंने 24 मार्च से 26 मार्च तक जिले को लॉकडाउन करने का आदेश जारी किया है.

Orders issued to lockdown the district from 24 to 26 March
24 से 26 मार्च तक जिले को लॉकडाउन करने के आदेश जारी

धार। कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है. जिसे लेकर मध्यप्रदेश के कई जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया है. 23 मार्च को धार जिला प्रशासन ने इस संबंध में आवश्यक बैठक कर 24 मार्च से 26 मार्च तक जिले को लॉकडाउन करने का आदेश जारी किया है.

24 से 26 मार्च तक जिले को लॉकडाउन करने के आदेश जारी

लॉकडाउन को लेकर धार कलेक्टर श्रीकांत बनोठ ने सोशल मीडिया के जरिए एडवाइजरी जारी की है. साथ ही लोगों से अनुरोध किया है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें. वहीं जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान घूमने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है.

लॉकडाउन के दौरान जिले में मेडिकल और किराना दुकान सुविधा अनुसार सुचारु रुप से जारी रहेंगी. धार कलेक्टर श्रीकांत बनोठ ने लोगों से अनुरोध किया है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और जिला प्रशासन का इसमें सहयोग करें.

धार। कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है. जिसे लेकर मध्यप्रदेश के कई जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया है. 23 मार्च को धार जिला प्रशासन ने इस संबंध में आवश्यक बैठक कर 24 मार्च से 26 मार्च तक जिले को लॉकडाउन करने का आदेश जारी किया है.

24 से 26 मार्च तक जिले को लॉकडाउन करने के आदेश जारी

लॉकडाउन को लेकर धार कलेक्टर श्रीकांत बनोठ ने सोशल मीडिया के जरिए एडवाइजरी जारी की है. साथ ही लोगों से अनुरोध किया है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें. वहीं जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान घूमने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है.

लॉकडाउन के दौरान जिले में मेडिकल और किराना दुकान सुविधा अनुसार सुचारु रुप से जारी रहेंगी. धार कलेक्टर श्रीकांत बनोठ ने लोगों से अनुरोध किया है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और जिला प्रशासन का इसमें सहयोग करें.

Last Updated : Mar 23, 2020, 9:05 PM IST
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