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धार में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे बाजार, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

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Published : May 27, 2020, 8:40 PM IST

धार जिले में आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें धार कलेक्टर श्रीकांत बनोठ ने जिले में कंटेनमेट एरिया को छोड़कर बाकि सभी जगह दुकानें खोलने का आदेश दिया.

dhar collector shrikant banoth issued order to open shop from morning 7 to evening 5
धार में खुलेंगी दुकाने

धार। जिले में आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक आयोजित की गई. बैठक में धार कलेक्टर श्रीकांत बनोठ ने केंद्र और राज्य शासन के निर्देश का पालन करते हुए गुरुवार से धार जिले में सभी दुकानें खोलने के लिए निर्देश जारी किए हैं.

धार में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे बाजार

वहीं धार कलेक्टर श्रीकांत बनोठ ने बताया कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कंटेनमेंट एरिया छोड़कर सभी जगह सभी दुकानें खुल सकेंगी. दुकानदारों की यह जिम्मेदारी रहेगी कि वह दुकानों पर ज्यादा भीड़ ना होने दें , सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, इसके साथ ही साथ सेनिटाइजिंग की व्यवस्था रखें. वहीं मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है.

शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा. उस दौरान बेवजह घूमने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा. इसके साथ ही साथ दुकान खोलने को लेकर जो जिला प्रशासन ने नियम बनाए हैं. अगर उसका भी कोई उल्लंघन किया जाएगा तो उनके खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा. जिले में हाट बाजार पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेंगे.

धार। जिले में आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक आयोजित की गई. बैठक में धार कलेक्टर श्रीकांत बनोठ ने केंद्र और राज्य शासन के निर्देश का पालन करते हुए गुरुवार से धार जिले में सभी दुकानें खोलने के लिए निर्देश जारी किए हैं.

धार में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे बाजार

वहीं धार कलेक्टर श्रीकांत बनोठ ने बताया कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कंटेनमेंट एरिया छोड़कर सभी जगह सभी दुकानें खुल सकेंगी. दुकानदारों की यह जिम्मेदारी रहेगी कि वह दुकानों पर ज्यादा भीड़ ना होने दें , सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, इसके साथ ही साथ सेनिटाइजिंग की व्यवस्था रखें. वहीं मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है.

शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा. उस दौरान बेवजह घूमने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा. इसके साथ ही साथ दुकान खोलने को लेकर जो जिला प्रशासन ने नियम बनाए हैं. अगर उसका भी कोई उल्लंघन किया जाएगा तो उनके खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा. जिले में हाट बाजार पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेंगे.

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