देवास। शहर के कन्नौद में एक फर्जी महिला डॉक्टर का पर्दाफाश हुआ है. कन्नौद एसडीएम के निर्देश के बाद तहसीलदार और बीएमओ ने मौके पर पहुंचकर फर्जी महिला डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
प्रशासन ने झोलाछाप महिला डॉक्टर का किया पर्दाफाश, बिना डिग्री के चला रही थी क्लीनिक
देवास में फर्जी महिला द्वारा क्लिनिक चलाया जा रहा था, जिसके पास वैध डिग्री नहीं थी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है.
पुलिस थाना कन्नौद
देवास। शहर के कन्नौद में एक फर्जी महिला डॉक्टर का पर्दाफाश हुआ है. कन्नौद एसडीएम के निर्देश के बाद तहसीलदार और बीएमओ ने मौके पर पहुंचकर फर्जी महिला डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
Intro:झोलाछाप महिला डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज, बिना डिग्री चला रही थी क्लीनिक
खातेगांव। कन्नौद में गत दिनो एसडीएम को नगर में फर्जी रूप से संचालित हो रहे क्लिनिक व झोलाछाप डॉक्टरों की शिकायतें लगातार मिल रही थी। शिकायतों के बाद एसडीएम ने तहसीलदार और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कन्नौद को निर्देश दिए थे।
एसडीएम के निर्देश के बाद बीएमओ डॉ. मेघा पटेल और तहसीलदार संजय शर्मा ने नगर के बीचो-बीच एम जी रोड पर चल रहे अवैध महिला झोलाछाप डॉ.नीलोफर खान स्त्री रोग चिकित्सालय जनरल फिजिशियन के क्लिनिक पर 5 अक्टूबर को छापा मार कार्यवाही करते हुए बड़ी मात्रा में इंजेक्शन और दवाईया बरामद कर जब्त की थी उक्त महिला डॉक्टर बगैर ज्ञान और डिग्री के महिलाओ की कर रही थी डिलेवरी। संयुक्त टीम ने कार्यवाही कर मौका पंचनामा बनाया। और फर्जी रूप से संचालित क्लिनिक पर सख्त कानूनी कार्यवाही के लिऐ पुलिस थाना कन्नौद पर कार्यवाही के लिए आवेदन दिया था पुलिस ने फरियादी डां.मेघा पटेल बी एम ओ कन्नौद की शिकायत पर उक्त डॉक्टर नीलोफर खान पर प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया
Body:पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार पर यदि डॉक्टर मैघा पटेल बी एम ओ सिविल अस्पताल कन्नौद की एक लिखित आवेदन पत्र पर थाना प्रभारी कन्नोद ने अपराध धारा 24 मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1986 का अपराध घटित होना पाए जाने से मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद के आदेश अनुसार तेहसीलदार कन्नौद संजय शर्मा के द्वारा संयुक्त रूप से टीम गठित कर दल के द्वारा कन्नोद के गणेश चौक में संचालित क्लीनिक जिसका संचालन निलोफर खान के द्वारा किया जा रहा था जिसका निरीक्षण किया गया उक्त नीलोफर खान के पास क्लीनिक संचालन के लिए कोई वैध डिग्री नहीं पाई गई उनके द्वारा डिलीवरी गर्भपात का इलाज किया जाता है इससे संबंधित उपकरण भी क्लीनिक पर पाए गए क्लीनिक पर बीपी मशीन इंजेक्शन एवं बहुत अधिक मात्रा में दवाई गोलियां पाई गई तथा सर्जिकल उपकरण डिलीवरी के भी पाई गई जो दल के द्वारा 5 अक्टूबर को दोपहर 1:30 बजे स्वतंत्र पंचों के समक्ष पंचनामा बनाया एवं विधिवत जप्त किए गए
Conclusion:उक्त महिला के द्वारा बिना किसी वैध डिग्री के रजिस्ट्रेशन चिकित्सा व्यवसाय के रूप में व्यवसाय करते पाया गया जो कि मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक अधिनियम 1987 की धारा 24 का उल्लंघन पाया जाने से उक्त महिला के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का मामला दर्ज कर जांच में लिया गया।
खातेगांव। कन्नौद में गत दिनो एसडीएम को नगर में फर्जी रूप से संचालित हो रहे क्लिनिक व झोलाछाप डॉक्टरों की शिकायतें लगातार मिल रही थी। शिकायतों के बाद एसडीएम ने तहसीलदार और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कन्नौद को निर्देश दिए थे।
एसडीएम के निर्देश के बाद बीएमओ डॉ. मेघा पटेल और तहसीलदार संजय शर्मा ने नगर के बीचो-बीच एम जी रोड पर चल रहे अवैध महिला झोलाछाप डॉ.नीलोफर खान स्त्री रोग चिकित्सालय जनरल फिजिशियन के क्लिनिक पर 5 अक्टूबर को छापा मार कार्यवाही करते हुए बड़ी मात्रा में इंजेक्शन और दवाईया बरामद कर जब्त की थी उक्त महिला डॉक्टर बगैर ज्ञान और डिग्री के महिलाओ की कर रही थी डिलेवरी। संयुक्त टीम ने कार्यवाही कर मौका पंचनामा बनाया। और फर्जी रूप से संचालित क्लिनिक पर सख्त कानूनी कार्यवाही के लिऐ पुलिस थाना कन्नौद पर कार्यवाही के लिए आवेदन दिया था पुलिस ने फरियादी डां.मेघा पटेल बी एम ओ कन्नौद की शिकायत पर उक्त डॉक्टर नीलोफर खान पर प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया
Body:पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार पर यदि डॉक्टर मैघा पटेल बी एम ओ सिविल अस्पताल कन्नौद की एक लिखित आवेदन पत्र पर थाना प्रभारी कन्नोद ने अपराध धारा 24 मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1986 का अपराध घटित होना पाए जाने से मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद के आदेश अनुसार तेहसीलदार कन्नौद संजय शर्मा के द्वारा संयुक्त रूप से टीम गठित कर दल के द्वारा कन्नोद के गणेश चौक में संचालित क्लीनिक जिसका संचालन निलोफर खान के द्वारा किया जा रहा था जिसका निरीक्षण किया गया उक्त नीलोफर खान के पास क्लीनिक संचालन के लिए कोई वैध डिग्री नहीं पाई गई उनके द्वारा डिलीवरी गर्भपात का इलाज किया जाता है इससे संबंधित उपकरण भी क्लीनिक पर पाए गए क्लीनिक पर बीपी मशीन इंजेक्शन एवं बहुत अधिक मात्रा में दवाई गोलियां पाई गई तथा सर्जिकल उपकरण डिलीवरी के भी पाई गई जो दल के द्वारा 5 अक्टूबर को दोपहर 1:30 बजे स्वतंत्र पंचों के समक्ष पंचनामा बनाया एवं विधिवत जप्त किए गए
Conclusion:उक्त महिला के द्वारा बिना किसी वैध डिग्री के रजिस्ट्रेशन चिकित्सा व्यवसाय के रूप में व्यवसाय करते पाया गया जो कि मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक अधिनियम 1987 की धारा 24 का उल्लंघन पाया जाने से उक्त महिला के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का मामला दर्ज कर जांच में लिया गया।