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बिना लाइसेंस के प्लॉट बेचने वाले कॉलोनाइजर पर चला सरकारी डंडा - नायब तहसीलदार पूनम तौमर

देवास में बिना लाइसेंस आनंद फार्म हाऊस लोगों को जमीन बेच रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस दस्तावेज चेक करने पहुंच गई.

Plots were being sold at Anand Farm House without any license
बिना लाइसेंस के बेचा जा रहा प्लॉट
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Published : Feb 20, 2020, 10:29 PM IST

Updated : Feb 20, 2020, 11:19 PM IST

देवास। मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर भू-माफिया के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है. फिर भी ऐसे माफिया हैं, जो प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद भी अपनी दुकानदारी बैखोफ होकर चला रहे हैं. कई कॉलोनाइजर ऐसे हैं, जिन पर प्रशासन ने अब तक कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन आज कॉलोनाइजर पर कार्रवाई की गई, तब पता चला कि न तो उसके पास लाइसेंस है और न ही विकास कार्य करने की अनुमति. उसके बावजूद लोगों को 399 रूपए स्क्वायर फीट का लालच देकर खजूरिया जागीर में आनंद फार्म हाऊस में जमीन बेच रहे थे.

बिना लाइसेंस के बेचा जा रहा प्लॉट

शहर में आनंद फार्म हाऊस लोगों को प्लाट बेच रहा था, जबकि उसके पास न तो लाइसेंस है और न ही कोई नक्शा, जिस पर नायब तहसीलदार पूनम तोमर ने कार्रवाई की है. कार्रवाई के दौरान फार्म का मैनेजर सुनील राठौर ने बचे दस्तावेजों को 24 फरवरी 2020 तक देने की बात कही है. पूछताछ में पता चला कि ये फार्म हाऊस इंदौर के रहने वाले सोवन नांदेल की है, जो लोगों को बगैर लाइसेंस के प्लाट बेच रहा हैं. कॉलोनाइजर अब तक लगभग 25-30 लोगों को प्लाट बेच चुका है.

नायब तहसीलदार पूनम तोमर ने बताया कि अब तक खसरा, भूमि का डायवर्शन आदेश, टीएनसीपी का स्वीकृत नक्शा, विकास की अनुमति, कॉलोनाइजर का लाइसेंस, अन्य भूमि स्वामी का एग्रीमेंट, प्लाट बुकिंग की रसीद, रेरा की अनुमति जैसे दस्तावेज नहीं दिए गए हैं.

देवास। मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर भू-माफिया के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है. फिर भी ऐसे माफिया हैं, जो प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद भी अपनी दुकानदारी बैखोफ होकर चला रहे हैं. कई कॉलोनाइजर ऐसे हैं, जिन पर प्रशासन ने अब तक कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन आज कॉलोनाइजर पर कार्रवाई की गई, तब पता चला कि न तो उसके पास लाइसेंस है और न ही विकास कार्य करने की अनुमति. उसके बावजूद लोगों को 399 रूपए स्क्वायर फीट का लालच देकर खजूरिया जागीर में आनंद फार्म हाऊस में जमीन बेच रहे थे.

बिना लाइसेंस के बेचा जा रहा प्लॉट

शहर में आनंद फार्म हाऊस लोगों को प्लाट बेच रहा था, जबकि उसके पास न तो लाइसेंस है और न ही कोई नक्शा, जिस पर नायब तहसीलदार पूनम तोमर ने कार्रवाई की है. कार्रवाई के दौरान फार्म का मैनेजर सुनील राठौर ने बचे दस्तावेजों को 24 फरवरी 2020 तक देने की बात कही है. पूछताछ में पता चला कि ये फार्म हाऊस इंदौर के रहने वाले सोवन नांदेल की है, जो लोगों को बगैर लाइसेंस के प्लाट बेच रहा हैं. कॉलोनाइजर अब तक लगभग 25-30 लोगों को प्लाट बेच चुका है.

नायब तहसीलदार पूनम तोमर ने बताया कि अब तक खसरा, भूमि का डायवर्शन आदेश, टीएनसीपी का स्वीकृत नक्शा, विकास की अनुमति, कॉलोनाइजर का लाइसेंस, अन्य भूमि स्वामी का एग्रीमेंट, प्लाट बुकिंग की रसीद, रेरा की अनुमति जैसे दस्तावेज नहीं दिए गए हैं.

Last Updated : Feb 20, 2020, 11:19 PM IST
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