देवास। मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर भू-माफिया के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है. फिर भी ऐसे माफिया हैं, जो प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद भी अपनी दुकानदारी बैखोफ होकर चला रहे हैं. कई कॉलोनाइजर ऐसे हैं, जिन पर प्रशासन ने अब तक कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन आज कॉलोनाइजर पर कार्रवाई की गई, तब पता चला कि न तो उसके पास लाइसेंस है और न ही विकास कार्य करने की अनुमति. उसके बावजूद लोगों को 399 रूपए स्क्वायर फीट का लालच देकर खजूरिया जागीर में आनंद फार्म हाऊस में जमीन बेच रहे थे.
शहर में आनंद फार्म हाऊस लोगों को प्लाट बेच रहा था, जबकि उसके पास न तो लाइसेंस है और न ही कोई नक्शा, जिस पर नायब तहसीलदार पूनम तोमर ने कार्रवाई की है. कार्रवाई के दौरान फार्म का मैनेजर सुनील राठौर ने बचे दस्तावेजों को 24 फरवरी 2020 तक देने की बात कही है. पूछताछ में पता चला कि ये फार्म हाऊस इंदौर के रहने वाले सोवन नांदेल की है, जो लोगों को बगैर लाइसेंस के प्लाट बेच रहा हैं. कॉलोनाइजर अब तक लगभग 25-30 लोगों को प्लाट बेच चुका है.
नायब तहसीलदार पूनम तोमर ने बताया कि अब तक खसरा, भूमि का डायवर्शन आदेश, टीएनसीपी का स्वीकृत नक्शा, विकास की अनुमति, कॉलोनाइजर का लाइसेंस, अन्य भूमि स्वामी का एग्रीमेंट, प्लाट बुकिंग की रसीद, रेरा की अनुमति जैसे दस्तावेज नहीं दिए गए हैं.