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व्यापारियों द्वारा खरीदी फसलों का भुगतान न मिलने पर किसानों ने सौंपा ज्ञापन - Dewas news

देवास, हरदा, सिहोर एवं होशंगाबाद जिले के 22 किसानों ने फसलों का भुगतान न होने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खातेगांव को ज्ञापन सौंपा.

Farmers submitted memorandum on non-payment of crop
फसल का भुगतान नहीं होने पर किसानों ने सौंपा ज्ञापन
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Published : Jan 1, 2021, 8:54 PM IST

देवास। जिले के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खातेगांव को देवास, हरदा सिहोर एवं होशंगाबाद जिले के लगभग 22 किसानों ने ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में लिखा था कि व्यापारी सुरेश और पवन ग्राम रेहटी के निवासी हैं, जिन्होंने किसानों की मुंग व डालर चना फसल का क्रय किया था. फसल का मूल्य 1 करोड़ 73 लाख 87 हजार 700 रुपये बताई जा रही है, इन फसलों का भुगतान उक्त व्यापारियों ने किसानों को नहीं किया है.

ज्ञापन प्राप्त होने पर अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) अनुबंध मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (सम्बर्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2020 के तहत प्रकरण दर्ज किया है. वहीं समक्ष सभी प्रार्थीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु 31 दिसम्बर 2020 की तारीख नियत की गई थी.

बता दें कि खातेगांव थाना प्रभारी सज्जनसिंह मुकाती को उक्त व्यापारियों की खोज हेतु उनके ग्राम भेजा गया था, जहां पहुंचने पर पता चला कि वह गांव छोड़कर कहीं और चले गए हैं. पुलिस ने धारा 420, 34 के अन्तर्गत व्यापारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, मामला दर्ज होने के 10 घण्टे के बाद व्यापारियों को इन्दौर से पकड़ा गया. आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद किसानों को उनकी राशि एवं पेनल्टी दिलाने की कार्रवाई प्रशासन ने की है.

देवास। जिले के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खातेगांव को देवास, हरदा सिहोर एवं होशंगाबाद जिले के लगभग 22 किसानों ने ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में लिखा था कि व्यापारी सुरेश और पवन ग्राम रेहटी के निवासी हैं, जिन्होंने किसानों की मुंग व डालर चना फसल का क्रय किया था. फसल का मूल्य 1 करोड़ 73 लाख 87 हजार 700 रुपये बताई जा रही है, इन फसलों का भुगतान उक्त व्यापारियों ने किसानों को नहीं किया है.

ज्ञापन प्राप्त होने पर अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) अनुबंध मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (सम्बर्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2020 के तहत प्रकरण दर्ज किया है. वहीं समक्ष सभी प्रार्थीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु 31 दिसम्बर 2020 की तारीख नियत की गई थी.

बता दें कि खातेगांव थाना प्रभारी सज्जनसिंह मुकाती को उक्त व्यापारियों की खोज हेतु उनके ग्राम भेजा गया था, जहां पहुंचने पर पता चला कि वह गांव छोड़कर कहीं और चले गए हैं. पुलिस ने धारा 420, 34 के अन्तर्गत व्यापारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, मामला दर्ज होने के 10 घण्टे के बाद व्यापारियों को इन्दौर से पकड़ा गया. आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद किसानों को उनकी राशि एवं पेनल्टी दिलाने की कार्रवाई प्रशासन ने की है.

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