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Dewas Viral Video: हिंदू संगठन के विरोध व वायरल विडियो के बाद शहर काजी के खिलाफ बढ़ाई धारा 307, आर्म्स एक्ट भी लगाया

उज्जैन में हिंदू संगठन के विरोध व वायरल वीडियो के बाद शहर काजी के खिलाफ धारा 307 बढ़ाई गई है. शहर काजी पर धारा बढ़ाने को लेकर हिंदू संगठन ने आगरा- मुंबई नेशनल हाईवे पर घंटों चक्काजाम किया था. औद्योगिक थाना प्रभारी ने बताया कि ''सीसीटीवी फुटेज की जांच कर प्रकरण में धाराएं बढ़ाई गई हैं.''

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Sep 3, 2023, 8:09 AM IST

Dewas News
देवास में हिंदू संगठन का प्रदर्शन
देवास में शहर काजी के खिलाफ बढ़ाई धारा 307

देवास। शहर की सिल्वर कॉलोनी में गुरुवार को कुछ युवकों के साथ छेड़छाड़ के मामले में युवकों और शहर काजी अब्दुल कलाम का विवाद हुआ था. जिस पर शहर काजी ने फायरिंग कर दी थी. जिसके बाद हिंदू संगठनों ने शुक्रवार दोपहर में औद्योगिक थाने का घेराव कर दिया और शहर काजी पर धारा 307 बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर एसपी के नाम ज्ञापन दिया था. मांगें पूरी नहीं होने पर शाम को एबी रोड स्थित रसूलपुर चौराहे पर चक्काजाम कर दिया. शनिवार सुबह सैकड़ों हिंदू संगठन के कार्यकर्ता चामुंडा कॉम्पलेक्स परिसर में एकत्रित हुए. इसी बीच विधायक पुत्र विक्रम सिंह पंवार भी यहां आए और संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा कर उन्हें आश्वस्त किया कि दो घंटो में काजी पर धारा बढ़ाई जाएगी. उसके बाद ही मामला शांत हुआ.

बढ़ाई गई धारा 307: दो दिन पहले हुए सिल्वर पार्क कालोनी विवाद के बाद शनिवार को एक वीडियो वायरल हुआ. जिसमें शहर काजी अब्दुल कलाम एक युवक के पीछे हाथ में गन लेकर दौड़ते हुए नजर आ रहे है. क्षेत्र के लोगों ने शुक्रवार को औद्योगिक क्षेत्र थाने पर ज्ञापन देते हुए आरोप लगाया गया था कि ''शहर काजी ने क्षेत्र में गन से फायर कर दहशत फैलाई थी. लेकिन मामले में पुलिस ने गन से फायर करने की पुष्टि नहीं की गई थी.'' शुक्रवार शाम को पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी अब्दुल कलाम के विरुद्ध धारा 294, 336 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था. मामले को लेकर शनिवार को न्यायालय में प्रकरण में फरियादी के धारा 164 में हुए बयान के आधार पर विवेचना में शहर काजी पर धारा बढ़ाई. इसके बाद हिंदू संगठनों को प्रदर्शन खत्म हुआ.

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शहर काजी पर माहौल बिगाड़ने के आरोप: संस्था राम-राम के संस्थापक शैलेंद्र पंवार ने कहा कि "पुलिस से चर्चा हुई है. जिसके चलते धारा 164 के तहत फरियादी के बयान हुए. उसके बाद न्यायालय में धारा 307 बढ़ाई है. पुलिस ने एक दिन पूर्व हुई रिपोर्ट में धारा बढ़ाई है, जिसके अंतर्गत धारा 294, 336, 307 व 25, 27 आर्म्स एक्ट सहित एसी-एसटी एक्ट की धारा बढ़ाई है. काजी का एक विडियो भी वायरल हुआ है जिसमें दिखाई दे रहा है कि उसके हाथ में पिस्तौल है जिससे उसने गोली चलाई व एक युवक के पीछे भाग रहा था. पहले भी इनके द्वारा कई बार सांप्रदयिक दंगे हुए है. कहीं ना कहीं देवास का महौल बिगाड़ने में इनका मुख्य हाथ है."

क्या कहना है पुलिस का: औद्योगिक थाने के थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया ने बताया कि ''दो दिन पूर्व एक महिला के साथ हुए कमेंट को लेकर युवकों और शहर काजी अब्दुल कलाम का विवाद हुआ था. शहर काजी ने एक आरोपी के पीछे दौडकर पिस्टल से फायर किया था. सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के बाद जिस व्यक्ति पर फायर किया था उस व्यक्ति के कथनों और दो गवाहों के कथन पर पर पुलिस ने शहर काजी के खिलाफ 307, 25, 27 आर्म्स एक्ट और एससीएसटी एक्ट के तहत धाराएं बढ़ाई हैं.''

देवास में शहर काजी के खिलाफ बढ़ाई धारा 307

देवास। शहर की सिल्वर कॉलोनी में गुरुवार को कुछ युवकों के साथ छेड़छाड़ के मामले में युवकों और शहर काजी अब्दुल कलाम का विवाद हुआ था. जिस पर शहर काजी ने फायरिंग कर दी थी. जिसके बाद हिंदू संगठनों ने शुक्रवार दोपहर में औद्योगिक थाने का घेराव कर दिया और शहर काजी पर धारा 307 बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर एसपी के नाम ज्ञापन दिया था. मांगें पूरी नहीं होने पर शाम को एबी रोड स्थित रसूलपुर चौराहे पर चक्काजाम कर दिया. शनिवार सुबह सैकड़ों हिंदू संगठन के कार्यकर्ता चामुंडा कॉम्पलेक्स परिसर में एकत्रित हुए. इसी बीच विधायक पुत्र विक्रम सिंह पंवार भी यहां आए और संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा कर उन्हें आश्वस्त किया कि दो घंटो में काजी पर धारा बढ़ाई जाएगी. उसके बाद ही मामला शांत हुआ.

बढ़ाई गई धारा 307: दो दिन पहले हुए सिल्वर पार्क कालोनी विवाद के बाद शनिवार को एक वीडियो वायरल हुआ. जिसमें शहर काजी अब्दुल कलाम एक युवक के पीछे हाथ में गन लेकर दौड़ते हुए नजर आ रहे है. क्षेत्र के लोगों ने शुक्रवार को औद्योगिक क्षेत्र थाने पर ज्ञापन देते हुए आरोप लगाया गया था कि ''शहर काजी ने क्षेत्र में गन से फायर कर दहशत फैलाई थी. लेकिन मामले में पुलिस ने गन से फायर करने की पुष्टि नहीं की गई थी.'' शुक्रवार शाम को पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी अब्दुल कलाम के विरुद्ध धारा 294, 336 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था. मामले को लेकर शनिवार को न्यायालय में प्रकरण में फरियादी के धारा 164 में हुए बयान के आधार पर विवेचना में शहर काजी पर धारा बढ़ाई. इसके बाद हिंदू संगठनों को प्रदर्शन खत्म हुआ.

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शहर काजी पर माहौल बिगाड़ने के आरोप: संस्था राम-राम के संस्थापक शैलेंद्र पंवार ने कहा कि "पुलिस से चर्चा हुई है. जिसके चलते धारा 164 के तहत फरियादी के बयान हुए. उसके बाद न्यायालय में धारा 307 बढ़ाई है. पुलिस ने एक दिन पूर्व हुई रिपोर्ट में धारा बढ़ाई है, जिसके अंतर्गत धारा 294, 336, 307 व 25, 27 आर्म्स एक्ट सहित एसी-एसटी एक्ट की धारा बढ़ाई है. काजी का एक विडियो भी वायरल हुआ है जिसमें दिखाई दे रहा है कि उसके हाथ में पिस्तौल है जिससे उसने गोली चलाई व एक युवक के पीछे भाग रहा था. पहले भी इनके द्वारा कई बार सांप्रदयिक दंगे हुए है. कहीं ना कहीं देवास का महौल बिगाड़ने में इनका मुख्य हाथ है."

क्या कहना है पुलिस का: औद्योगिक थाने के थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया ने बताया कि ''दो दिन पूर्व एक महिला के साथ हुए कमेंट को लेकर युवकों और शहर काजी अब्दुल कलाम का विवाद हुआ था. शहर काजी ने एक आरोपी के पीछे दौडकर पिस्टल से फायर किया था. सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के बाद जिस व्यक्ति पर फायर किया था उस व्यक्ति के कथनों और दो गवाहों के कथन पर पर पुलिस ने शहर काजी के खिलाफ 307, 25, 27 आर्म्स एक्ट और एससीएसटी एक्ट के तहत धाराएं बढ़ाई हैं.''

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