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आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित हुआ देवास, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

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Published : Sep 17, 2020, 4:07 AM IST

इस बार देवास में सबसे ज्यादा बारिश हुई है. जिससे फसलें बर्बाद हो गईं, जबकि बची हुई फसलों को येलो मोजेक नामक वायरस ने खराब कर दिया है. ऐसे में कलेक्टर ने देवास को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है. पढ़िए पूरी खबर...

Collector declared Dewas district disaster affected area
कलेक्टर ने देवास जिले को घोषित किया आपदा प्रभावित क्षेत्र

देवास। बाढ़ और येलो मोजेक बायरस की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है. ऐसे में कलेक्टर ने देवास को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है. कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने खरीफ मौसम वर्ष 2020-21 में पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित फसल सोयाबीन एवं मक्का में अतिवृष्टि/बाढ़ एवं कीट व्याधि के कारण 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए ये फैसला लिया है.

मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के आदेशानुसार तहसील देवास, देवास नगर, टोंकखुर्द, सोनकच्छ, हाटपिपल्या, बागली, उदयनगर, कन्नौद, सतवास तथा खातेगांव क्षेत्र को आपदा प्रभावित घोषित किया है. सोयाबीन फसल को जिले की सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र तथा मक्का को समस्त अधिसूचित हल्के के लिए आपदा प्रभावित घोषित किया है.

देवास। बाढ़ और येलो मोजेक बायरस की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है. ऐसे में कलेक्टर ने देवास को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है. कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने खरीफ मौसम वर्ष 2020-21 में पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित फसल सोयाबीन एवं मक्का में अतिवृष्टि/बाढ़ एवं कीट व्याधि के कारण 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए ये फैसला लिया है.

मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के आदेशानुसार तहसील देवास, देवास नगर, टोंकखुर्द, सोनकच्छ, हाटपिपल्या, बागली, उदयनगर, कन्नौद, सतवास तथा खातेगांव क्षेत्र को आपदा प्रभावित घोषित किया है. सोयाबीन फसल को जिले की सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र तथा मक्का को समस्त अधिसूचित हल्के के लिए आपदा प्रभावित घोषित किया है.

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