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डॉक्टरी परामर्श के बिना दवाएं बेचने पर मेडिकल स्टोर पर छापा, नशीली दवाएं जब्त - raid on medical store in datia

यूं तो डॉक्टरी परामर्श के बिना दवा की बिक्री गैरवाजिब है, जबकि उन दवाओं पर ये नियम सख्ती से लागू होता है, जो नशीली होती हैं, जिसे डॉक्टर की सलाह पर मरीज को दिया जाता है, पर ऐसी दवाओं का उपयोग नशे के लिए भी कुछ लोग करते हैं, जिसके चलते ऐसी दवाओं की कालाबाजारी भी होती है.

police team
जांच करती टीम
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Published : Dec 7, 2020, 10:23 PM IST

दतिया। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ द्वारा नशीले पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के निर्देशों के अनुपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य के मार्गदर्शन में एसडीओपी दतिया सुमित अग्रवाल के नेतृत्व में ड्रग इंस्पेक्टर संजय जादौन एवं टीआई कोतवाली रत्नेश यादव सहित टीम गठित की गई, जिसके द्वारा रेलवे स्टेशन के पास निजी मेडिकल स्टोर में छापेमारी कर नशीली दवाओं की जांच-पड़ताल की.

छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर पर बिना चिकित्सकीय परामर्श के कोडीन युक्त दवाइयां बेची जा रही थी, जिनको शासन द्वारा चिकित्सकीय परामर्श के बिना बेचने पर प्रतिबंध है, साथ ही मेडिकल स्टोर का सेल्स-परचेज रिकॉर्ड स्टॉक रजिस्टर चेक करने पर भी उस में अनियमितता पाई गई. टीम ने मौके पर ही तीन दवाओं के जांच हेतु सैंपल लिया हैं एवं ड्रग एक्ट 1940 के फार्म 15 के तहत औषधियों के भंडार को सीज किया है. मेडिकल स्टोर के संचालक को तीन दिवस में स्टॉक रिकॉर्ड पेश करने का नोटिस दिया गया है.

दतिया। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ द्वारा नशीले पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के निर्देशों के अनुपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य के मार्गदर्शन में एसडीओपी दतिया सुमित अग्रवाल के नेतृत्व में ड्रग इंस्पेक्टर संजय जादौन एवं टीआई कोतवाली रत्नेश यादव सहित टीम गठित की गई, जिसके द्वारा रेलवे स्टेशन के पास निजी मेडिकल स्टोर में छापेमारी कर नशीली दवाओं की जांच-पड़ताल की.

छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर पर बिना चिकित्सकीय परामर्श के कोडीन युक्त दवाइयां बेची जा रही थी, जिनको शासन द्वारा चिकित्सकीय परामर्श के बिना बेचने पर प्रतिबंध है, साथ ही मेडिकल स्टोर का सेल्स-परचेज रिकॉर्ड स्टॉक रजिस्टर चेक करने पर भी उस में अनियमितता पाई गई. टीम ने मौके पर ही तीन दवाओं के जांच हेतु सैंपल लिया हैं एवं ड्रग एक्ट 1940 के फार्म 15 के तहत औषधियों के भंडार को सीज किया है. मेडिकल स्टोर के संचालक को तीन दिवस में स्टॉक रिकॉर्ड पेश करने का नोटिस दिया गया है.

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