दतिया (पीटीआई)। जिले में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था. आरोपियों में भाजपा नेता के बेटे के भी शामिल होने के आरोप लगे हैं. इस मामले में बीजेपी की दतिया जिला इकाई के प्रमुख ने रविवार को कहा कि ''यदि सामूहिक बलात्कार की शिकार 19 वर्षीय पीड़िता अपने पुलिस बयान में पार्टी के एक स्थानीय पदाधिकारी के बेटे का नाम शामिल होने का नाम लेती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी.''
अपरहरण कर गैंगरेप: सामूहिक दुष्कर्म की शिकार एक पीड़िता ने पुलिस बयान में एक स्थानीय पार्टी पदाधिकारी के बेटे पर अपराध में शामिल होने का आरोप लगाया है. पुलिस ने पहले कहा था कि "मध्य प्रदेश के दतिया जिले में शुक्रवार दोपहर चार लोगों ने युवती का कथित तौर पर अपहरण किया और उसके साथ बलात्कार किया. जिसके बाद पीड़िता ने अपनी जान देने की कोशिश की.
एफआईआर में आया है नाम: उनाव थाना प्रभारी यादवेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि "पुलिस ने अब तक एक आरोपी और एक वयस्क को गिरफ्तार कर लिया है और दो नाबालिगों को हिरासत में लिया है. जबकि मामले में एक और आरोपी की तलाश जारी है. फरार आरोपी पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है. अब तक पकड़े गए लोगों में एक स्थानीय बीजेपी पदाधिकारी का नाबालिग बेटा भी शामिल है, जिसका नाम मामले में एफआईआर दर्ज में आया है."
जांच सही पाई गई तो होगी कार्रवाई: इस बारे में पूछे जाने पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बुधौलिया ने कहा कि "घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस ने अभी तक पीड़िता का बयान दर्ज नहीं किया है. पीड़िता पुलिस को दिए बयान में बीजेपी पदाधिकारी के बेटे का नाम लेती है तो पार्टी उसे (स्थानीय पदाधिकारी) नोटिस देगी." बुधोलिया ने कहा, ''इसके बाद पार्टी आगे की कार्रवाई करेगी. घटना के बाद पीड़िता की छोटी बहन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. थी''
एसपी ने क्या कहा: पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने शनिवार को कहा, "शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे और उसकी बड़ी बहन का चार लोगों ने अपहरण कर लिया था. आरोपी उन्हें एक घर में ले गए, जहां उन्होंने उसकी बड़ी बहन के साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद पीड़िता और उसकी छोटी बहन घर लौट आईं. पीड़िता ने आत्महत्या करने की कोशिश की. महिला को बाद में पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में झांसी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने थाने पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया."
पुलिस ने किया केस दर्ज: एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा कि "लोगों को शांत कराया गया और उन्हें प्राथमिकी की एक प्रति दी गई. आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 डी (गैंगरेप), 354, 342 (गलत तरीके से कैद करना) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.