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MP उपचुनाव: कलेक्टर संजय कुमार ने चार आदतन अपराधियों को किया जिला बदर - दतिया से चार आदतन अपराधी जिला बदर

दतिया जिले की भांडेर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके मद्देनजर कलेक्टर संजय कुमार ने चार आदतन अपराधियों को एक साल के लिए जिला बदर किया है. बता दें कि कलेक्टर ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 की सहपठित धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपराधियों को सजा सुनाई है.

Four habitual criminals were district badar
चार आदतन अपराधियों को किया जिला बदर
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Published : Sep 26, 2020, 10:38 AM IST

दतिया। जिले के भांडेर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है. जिसको देखते हुए प्रशासन कलेक्टर संजय कुमार ने चार आदतन अपराधियों को एक साल के लिए जिला बदर किया है. बता दें कि कलेक्टर ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 की सहपठित धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपराधियों को सजा सुनाई है.

अपराधियों में सिनावल के ग्राम डंगराकुआं निवासी बुद्ध सिंह यादव, सिनावल के ग्राम हिनौतिया रामेश्वर यादव, थाना चिरूला के ग्राम लरायटा निवासी मुकेश को और थाना उनाव के ग्राम सेरसा निवासी खैरी गुर्जर को विभिन्न धाराओं में अपराध मामला दर्ज होने पर एक साल के लिए जिला बदर किया गया है.

आरोपियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह एक साल की काल अवधि के लिए जिला दतिया और उससे लगे अन्य जिले शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए. निष्कासित अवधि में आरोपी अपने निवास की जानकारी डाक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय एवं संबंधित थाने को भेजेंगे.

दतिया। जिले के भांडेर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है. जिसको देखते हुए प्रशासन कलेक्टर संजय कुमार ने चार आदतन अपराधियों को एक साल के लिए जिला बदर किया है. बता दें कि कलेक्टर ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 की सहपठित धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपराधियों को सजा सुनाई है.

अपराधियों में सिनावल के ग्राम डंगराकुआं निवासी बुद्ध सिंह यादव, सिनावल के ग्राम हिनौतिया रामेश्वर यादव, थाना चिरूला के ग्राम लरायटा निवासी मुकेश को और थाना उनाव के ग्राम सेरसा निवासी खैरी गुर्जर को विभिन्न धाराओं में अपराध मामला दर्ज होने पर एक साल के लिए जिला बदर किया गया है.

आरोपियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह एक साल की काल अवधि के लिए जिला दतिया और उससे लगे अन्य जिले शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए. निष्कासित अवधि में आरोपी अपने निवास की जानकारी डाक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय एवं संबंधित थाने को भेजेंगे.

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