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हमें माफी दे दो: SI और दो कांस्टेबलों ने किया सरेंडर, वकील से की थी मारपीट

पुलिस निरीक्षक धनेंद्र सिंह भदौरिया और दो आरक्षकों ने दतिया कोर्ट में सरेंडर कर दिया है.

Datia High Court
दतिया हाई कोर्ट
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Published : Mar 30, 2021, 1:16 PM IST

दतिया। पुलिस निरीक्षक धनेंद्र सिंह भदौरिया और दो आरक्षकों ने दतिया कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. आरोप है कि 2012 में दोनों ने वकील के घर घुसकर मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम दिया था. इसी मामले में पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी.

वकील के घर घुसकर मारपीट करने का आरोप

टीआई भदौरिया ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने सरेंडर करने की शर्त पर ही सुनवाई करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि टीआई पहले अपने साथियों के साथ सरेंडर करें. फिर मामले में 26 मार्च को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी.

ये भी पढ़ें: 30 हजार के फरार इनामी उपनिरीक्षक का सरेंडर

टीआई सहित आठ लोगों के खिलाफ वकील मोहर सिंह कौरव ने कोर्ट में शिकायत की थी. न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया हुआ था. हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक न्यायालय की कार्रवाई को चुनौती दी गई, लेकिन आरोपियों को कहीं से भी राहत नहीं मिली. इनसब से थक हारकर आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया.

दतिया। पुलिस निरीक्षक धनेंद्र सिंह भदौरिया और दो आरक्षकों ने दतिया कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. आरोप है कि 2012 में दोनों ने वकील के घर घुसकर मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम दिया था. इसी मामले में पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी.

वकील के घर घुसकर मारपीट करने का आरोप

टीआई भदौरिया ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने सरेंडर करने की शर्त पर ही सुनवाई करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि टीआई पहले अपने साथियों के साथ सरेंडर करें. फिर मामले में 26 मार्च को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी.

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टीआई सहित आठ लोगों के खिलाफ वकील मोहर सिंह कौरव ने कोर्ट में शिकायत की थी. न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया हुआ था. हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक न्यायालय की कार्रवाई को चुनौती दी गई, लेकिन आरोपियों को कहीं से भी राहत नहीं मिली. इनसब से थक हारकर आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया.

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