दमोह। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए कंटेनमेंट प्लॉन जारी करने के उद्देश्य से दमोह जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी द्वारा धारा 144 का आदेश जारी किया गया है.
मामला पथरिया क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 5 में कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीज का है, जिसकी वजह से पूरे नगर में डर का माहौल बना हुआ है. व्यक्ति की 20 जुलाई को तबीयत बिगड़ने पर वह पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चेकअप कराने गया वहां उसका सैंपल लेकर सागर की बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भेजा गया और आज जब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो तत्काल स्वास्थ्य विभाग की जिला चिकित्सालय तुलसा ठाकुर द्वारा युवक की पॉजिटिव होने की पुष्टि कर दी गई है.
आनन-फानन में पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सभी डॉक्टर एवं कर्मचारी पथरिया तहसीलदार मौके पर पहुंचकर जायजा लिया जिसके बाद कलेक्टर द्वारा सख्त आदेश दिए गए हैं. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने वार्ड क्रमांक 5 पथरिया में पाये गये कोविड-19 संक्रमण पॉजिटिव केस के घर को एपिसेंटर घोषित कर दिया है. साथ ही वार्ड क्रमांक 5 के एरिया व इससे लगे 100 मीटर परिधि के क्षेत्र को बफर क्षेत्र घोषित किया है.
नगर पालिका द्वारा इस क्षेत्र का सैनिटाइजेशन किया जाना सुनिश्चित होगा, कंटेनमेंट क्षेत्र के प्रत्येक घर का सर्वे किए जाने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पृथक से टीमों का गठन किया जाएगा. संबंधित टीमें व उनके सुपरवाइजर निर्धारित प्रारूप में जानकारी आईडीएसपी नोडल अधिकारी को अनिवार्यता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे.