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शराब दुकानों से रेट लिस्ट गायब, आबकारी आयुक्त के आदेश की अवहेलना - Order of MP Excise Commissioner

दमोह जिले के पथरिया में आबकारी आयुक्त के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, आबकारी आयुक्त द्वारा मध्य प्रदेश की समस्त अंग्रेजी शराब दुकानों में विक्रय दर की सूची चस्पा किए जाने के आदेश दिए थे, इसके बाद भी पथरिया की शराब दुकानों पर ऐसा नहीं किया जा रहा है.

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Published : Aug 24, 2020, 2:45 PM IST

दमोह। शराब दुकानों में कीमत से अधिक दर पर शराब बेचे जाने की शिकायतें प्राप्त होने के मामले को संज्ञान में लेते हुए आबकारी आयुक्त द्वारा मध्य प्रदेश की समस्त अंग्रेजी शराब दुकानों में विक्रय दर की सूची चस्पा किए जाने को लेकर आदेश 19 अगस्त को जारी किया गया था. जिसके अनुसार मध्य प्रदेश की समस्त अंग्रेजी शराब दुकानों में विक्रय दर सूची चस्पा की जानी थी, लेकिन दमोह जिले के पथरिया की विदेशी शराब दुकानों में आज तक विक्रय सूची दर चस्पा नहीं की गई है.

शराब दुकानों से रेट लिस्ट गायब

यह आबकारी आयुक्त के आदेश की अवहेलना है और जिला आबकारी अधिकारी को भी शायद आबकारी आयुक्त के आदेश की परवाह ही नहीं. क्योंकि ना तो उन्होंने उक्त मामले को लेकर शराब दुकानों का निरीक्षण किया है और ना ही उनके द्वारा सूची चस्पा किए जाने को लेकर कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.

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आदेश जारी

बता दें कि विदेशी शराब ठेकेदारों द्वारा अधिक कीमत में शराब बेची जाती है, प्रिंट रेट से उन्हें कोई मतलब नहीं होता जो कि उपभोक्ताओं के साथ ठगी है. अब देखना यह है कि आबकारी अधिकारी द्वारा इस संबंध में क्या ठोस प्रयास किए जाते हैं.

क्या है आदेश-

19 अगस्त को आबकारी आयुक्त विभाग मध्यप्रदेश द्वारा एक आदेश जारी किया गया था. जिसमें प्रदेश की समस्त विदेशी मदिरा दुकानों में भी देशी मदिरा दुकानों की तरह ही विक्रय दर सूची लगाना अनिवार्य कराना सुनिश्चित किया गया था, लेकिन पथरिया विदेशी मदिरा दुकान आबकारी आयुक्त के आदेशों को दरकिनार कर रहा है और बिना विक्रय दर सूची के शराब बेची जा रही है. जबकि आदेश में रेट लिस्ट लगाने के बाद ही शराब बेचने का प्रावधान आदेश में है.

आदेश में लिखा था कि प्रदेश के समस्त देसी मदिरा दुकानों पर विक्रय दर के प्रदर्शन का प्रावधान है, इसी प्रकार विदेशी मदिरा दुकानों पर भी ब्रांडवार व लेवलवार के अनुसार विक्रय दर का प्रदर्शन करना अनिवार्य रूप से किया जाए.

दुकान के बाहर बोर्ड पर स्पष्ट रूप से पठनीय विक्रय दरों का प्रदर्शन किया जाए. यह बोर्ड सार्वजनिक रुप से दिखाई दे, इसकी व्यवस्था 3 दिन के अंदर सुनिश्चित की जाए, अन्यथा लाइसेंसी मदिरा दुकानों से विक्रय दरों के प्रदर्शन के उपरांत ही मदिरा विक्रय हो अन्यथा संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

दमोह। शराब दुकानों में कीमत से अधिक दर पर शराब बेचे जाने की शिकायतें प्राप्त होने के मामले को संज्ञान में लेते हुए आबकारी आयुक्त द्वारा मध्य प्रदेश की समस्त अंग्रेजी शराब दुकानों में विक्रय दर की सूची चस्पा किए जाने को लेकर आदेश 19 अगस्त को जारी किया गया था. जिसके अनुसार मध्य प्रदेश की समस्त अंग्रेजी शराब दुकानों में विक्रय दर सूची चस्पा की जानी थी, लेकिन दमोह जिले के पथरिया की विदेशी शराब दुकानों में आज तक विक्रय सूची दर चस्पा नहीं की गई है.

शराब दुकानों से रेट लिस्ट गायब

यह आबकारी आयुक्त के आदेश की अवहेलना है और जिला आबकारी अधिकारी को भी शायद आबकारी आयुक्त के आदेश की परवाह ही नहीं. क्योंकि ना तो उन्होंने उक्त मामले को लेकर शराब दुकानों का निरीक्षण किया है और ना ही उनके द्वारा सूची चस्पा किए जाने को लेकर कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.

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आदेश जारी

बता दें कि विदेशी शराब ठेकेदारों द्वारा अधिक कीमत में शराब बेची जाती है, प्रिंट रेट से उन्हें कोई मतलब नहीं होता जो कि उपभोक्ताओं के साथ ठगी है. अब देखना यह है कि आबकारी अधिकारी द्वारा इस संबंध में क्या ठोस प्रयास किए जाते हैं.

क्या है आदेश-

19 अगस्त को आबकारी आयुक्त विभाग मध्यप्रदेश द्वारा एक आदेश जारी किया गया था. जिसमें प्रदेश की समस्त विदेशी मदिरा दुकानों में भी देशी मदिरा दुकानों की तरह ही विक्रय दर सूची लगाना अनिवार्य कराना सुनिश्चित किया गया था, लेकिन पथरिया विदेशी मदिरा दुकान आबकारी आयुक्त के आदेशों को दरकिनार कर रहा है और बिना विक्रय दर सूची के शराब बेची जा रही है. जबकि आदेश में रेट लिस्ट लगाने के बाद ही शराब बेचने का प्रावधान आदेश में है.

आदेश में लिखा था कि प्रदेश के समस्त देसी मदिरा दुकानों पर विक्रय दर के प्रदर्शन का प्रावधान है, इसी प्रकार विदेशी मदिरा दुकानों पर भी ब्रांडवार व लेवलवार के अनुसार विक्रय दर का प्रदर्शन करना अनिवार्य रूप से किया जाए.

दुकान के बाहर बोर्ड पर स्पष्ट रूप से पठनीय विक्रय दरों का प्रदर्शन किया जाए. यह बोर्ड सार्वजनिक रुप से दिखाई दे, इसकी व्यवस्था 3 दिन के अंदर सुनिश्चित की जाए, अन्यथा लाइसेंसी मदिरा दुकानों से विक्रय दरों के प्रदर्शन के उपरांत ही मदिरा विक्रय हो अन्यथा संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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