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5वां कोरोना संक्रमित मिलते ही प्रशासन ने लागू किया टोटल लॉकडाउन

छिंदवाड़ा में कोरोना के 5वें कोरोना संक्रमित के मिलने के बाद प्रशासन ने जिले में 72 घंटे के लिए टोटल लॉकडाउन लागू कर दिया है.

Total lockdown for 72 hours after getting fifth positive
पांचवा पॉजिटिव मिलने के बाद 72 घंटे के लिए टोटल लॉकडाउन
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Published : Apr 26, 2020, 11:28 AM IST

छिंदवाड़ा। जिले में अभी तक कोरोना वायरस से संक्रमित पांच मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है. यहां पहले भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा था. पांचवा पॉजिटिव मिलने के बाद फिलहाल तीन दिन के लिए टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है.

टोटल लॉकडाउन के दौरान फल, सब्जी, दूध और किराने की दुकानें भी बंद रहेंगी. जरुरत पड़ने पर लोगों के घर पर दूध और दवा पहुंचाई जाएगी. सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी छूट निरस्त कर दी गई है. अब तक प्रशासन किराना दुकानदार, फल विक्रेता और सब्जी विक्रेताओं को छूट दे रखा था, जिसे निरस्त करते हुए होम डिलीवरी भी स्थगित कर दी गई है.

सब्जी मंडी और किराना दुकानें भी इस दौरान बंद रहेगी. शासकीय कार्यालय में 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ खुले रहने का आदेश भी कलेक्टर ने 20 अप्रैल को जारी किया था, उसे भी निरस्त कर दिया गया है. सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग को छोड़कर, सभी शासकीय और निजी कार्यालय बंद रहेंगे. अति आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दूध, अखबार, चिकित्सा सेवा, फसल उपार्जन, कृषि कार्य, बैंक और मनरेगा के कार्यों को छूट दी गई है. टोटल लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

छिंदवाड़ा। जिले में अभी तक कोरोना वायरस से संक्रमित पांच मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है. यहां पहले भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा था. पांचवा पॉजिटिव मिलने के बाद फिलहाल तीन दिन के लिए टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है.

टोटल लॉकडाउन के दौरान फल, सब्जी, दूध और किराने की दुकानें भी बंद रहेंगी. जरुरत पड़ने पर लोगों के घर पर दूध और दवा पहुंचाई जाएगी. सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी छूट निरस्त कर दी गई है. अब तक प्रशासन किराना दुकानदार, फल विक्रेता और सब्जी विक्रेताओं को छूट दे रखा था, जिसे निरस्त करते हुए होम डिलीवरी भी स्थगित कर दी गई है.

सब्जी मंडी और किराना दुकानें भी इस दौरान बंद रहेगी. शासकीय कार्यालय में 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ खुले रहने का आदेश भी कलेक्टर ने 20 अप्रैल को जारी किया था, उसे भी निरस्त कर दिया गया है. सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग को छोड़कर, सभी शासकीय और निजी कार्यालय बंद रहेंगे. अति आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दूध, अखबार, चिकित्सा सेवा, फसल उपार्जन, कृषि कार्य, बैंक और मनरेगा के कार्यों को छूट दी गई है. टोटल लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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