छिंदवाड़ा। लॉकडाउन 3.0 को लेकर प्रशासन की तरफ से जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. वहीं इस लॉकडाउन में कुछ अति आवश्यक चीजों को भी छूट दी गई है. जैसे शादी में दोनों पक्षों के 25 लोग शामिल हो सकेंगे, साथ ही शराब की दुकानों को भी नियम के साथ खोलने की इजाजत दी गई है. इसके साथ मिठाई की दुकान भी खुलेंगी, लेकिन ऑटो और बस नहीं चलेंगी.
छिंदवाड़ा जिले में लॉकडाउन 3.0 को लेकर नई रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें पहले की तरह ही नगरी और ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य सामग्री और किराने की होम डिलीवरी की जाएगी. वहीं गर्मी का मौसम शुरू हो गया है. जिसे देखते हुए बिजली, इलेक्ट्रिक संबधित दुकानें खोली जाएंगी और कूलर, पंखा की होम डिलेवरी की जाएगी. मिठाई की दुकानों पर पहले चेंकिग की जाएगी ताकि कोई पुरानी मिठाई न बेचे उन्हें प्रमाणित करने के बाद ही मिठाई की दुकान को परमीशन दी जाएगी.
शादी में पहले सिर्फ 10 लोगों को शामिल होने की इजाजत थी लेकिन अब 25 लोग शादी में शामिल हो सकेंगे. किसी की मौत होने पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए 20 लोग शामिल हो सकेंगे. शराब की दुकान में सिर्फ पांच लोगों को खड़े होने की इजाजत दी गई है किसी ने भी अगर इन नियमों का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस लॉकडाउन में किसी भी वाहन को चलने की इजाजत नहीं है सिर्फ सरकारी वाहन चल सकेंगे.
एसडीएम ने बताया कि जिले के अंदर यात्रा करने के लिए किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है सिर्फ दूसरे जिले में जाने के लिए e-पास दिया जा रहा है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पशु आहार और कृषि उपकरण की दुकानें भी खुलेंगी, चाय की दुकान, पान ठेला, स्कूल ,कॉलेज, सिनेमाघर नाई की दुकान, नहीं खोली जाएंगी.