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कोरोना को लेकर शहर में कलेक्टर ने लागू की धारा 144, आगामी 22 मार्च तक रहेगा असर - भारतीय दंड संहिता

छिंदवाड़ा कलेक्टर ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए धारा 144 लागू करते हुए जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. इसके तहत जिले में तत्काल प्रभाव से लॉक डाउन घोषित किया गया है.

Lock down in the city regarding Corona
कोरोना को लेकर शहर में लॉक डाउन
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Published : Mar 21, 2020, 8:39 PM IST

छिंदवाड़ा। कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. इसके तहत जिले में तत्काल प्रभाव से लॉक डाउन घोषित किया गया है.

Lock down in the city regarding Corona
कोरोना को लेकर शहर में लॉक डाउन

इस दौरान किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. जिले की सभी सीमाएं सील की गई है. किसी भी माध्यम से चाहे सड़क हो या रेल, जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है. जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है. जिले के समस्त शासकीय, अर्द्ध शासकीय कार्यालय बंद किए गए हैं. अति आवश्यक सेवा वाले विभाग जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेंगे. मेडिकल दुकान और हॉस्पिटल को छोड़कर शेष समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद किए गए हैं. कर्मचारियों को अपने साथ आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा.

घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता और न्यूजपेपर हॉकर सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक लॉक डाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. अति आवश्यक वस्तुओं खाद्य सामग्री, फल-सब्जी आदि की दुकानें दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खुली रहेगी. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश 22 मार्च से आगामी आदेश तक लागू रहेगा.

छिंदवाड़ा। कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. इसके तहत जिले में तत्काल प्रभाव से लॉक डाउन घोषित किया गया है.

Lock down in the city regarding Corona
कोरोना को लेकर शहर में लॉक डाउन

इस दौरान किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. जिले की सभी सीमाएं सील की गई है. किसी भी माध्यम से चाहे सड़क हो या रेल, जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है. जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है. जिले के समस्त शासकीय, अर्द्ध शासकीय कार्यालय बंद किए गए हैं. अति आवश्यक सेवा वाले विभाग जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेंगे. मेडिकल दुकान और हॉस्पिटल को छोड़कर शेष समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद किए गए हैं. कर्मचारियों को अपने साथ आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा.

घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता और न्यूजपेपर हॉकर सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक लॉक डाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. अति आवश्यक वस्तुओं खाद्य सामग्री, फल-सब्जी आदि की दुकानें दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खुली रहेगी. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश 22 मार्च से आगामी आदेश तक लागू रहेगा.

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