छिंदवाड़ा। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को एक आदेश जारी किया है जिसमें ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कोई भी सरकारी या गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान मार्च और अप्रैल के महीनों के लिए वहां पढ़ने वाले छात्रों से फीस नहीं लेगा.
लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हैं. लेकिन कुछ स्कूलों में बिना किसी तकनीकी तैयारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी थीं. जिससे ऐसा लग रहा था कि इसका उद्देश्य केवल मार्च और अप्रैल माह की फीस वसूलना ही था.
ये आदेश स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों पर भी लागू होगा. स्मार्ट क्लासेस के नाम पर स्कूल प्रबंधन किसी तरह की फीस नहीं वसूल पाएंगे. कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा ने इस आदेश का उल्लंघन करने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की बात कही है.