छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले के सरकारी दफ्तर में अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन से दफ्तर आएगा तो उसे एंट्री नहीं दी जाएगी. न ही किसी भी पेट्रोल पंप में उन्हें पेट्रोल दिया जाएगा. कलेक्टर शीतला पटले ने निर्देश जारी किए हैं. (Entry not given government offices without helmet)
दुर्घटना रोकने के लिए दिया निर्देशः हाईकोर्ट के आदेश के बाद हेलमेट को लेकर प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किए हैं. बिना हेलमेट के सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को एंट्री नहीं दी जाएगी. इतना ही नहीं पेट्रोल लेने के पहले हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा. इसके बाद ही पंप संचालक पेट्रोल दे सकेंगे. बुधवार को कलेक्टर शीतला पटले ने आदेश जारी करते हुए अधिकारियों को सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. पिछले दिनों हाईकोर्ट ने शहर के भीतर भी दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया था. (Collector issued strict instructions) (Instructions given to prevent accidents)
9 बिंदुओं पर जारी हुआ आदेशः इस मामले में कलेक्टर श्रीमती पटले ने 9 बिंदुओं पर सख्त आदेश जारी किए हैं. जिसके बाद अब सरकारी व अर्द्धसरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों को हेलमेट लगाकर कार्यालय परिसर में आने के बाद ही कार्यालय में प्रवेश दिया जाएगा. जिला प्रमुख तय करेंगे कि कर्मचारी आदेशों का पालन कर रहे हैं या नहीं. इसके अलावा पेट्रोल पंप संचालकों को लोगों को जागरूक करने के लिए पंपों में फ्लेक्स या बैनर लगाना होगा. जिला आपूर्ति अधिकारी निगरानी रखेंगे कि पेट्रोल पंपों में हेलमेट लगाने के बाद ही पेट्रोल चालकों को दिया जा रहा है या नहीं. (order issued on 9 points)
पहले समझाएंगे फिर कार्रवाई करेंगेः हेलमेट नहीं धारण करने वालों को पहले समझाया जाएगा फिर सख्ती की जाएगी. वाहन चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 128 एवं 129 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए जुर्माना किया जाएगा. (First explain and then take action)
कलेक्टर की सख्ती में ये भी निर्देशः
1-स्कूलों के शिक्षक व वाहन लेकर शाला आने वाले छात्र-छात्राओं को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
2-वाहन पार्किंग स्थल पर पार्किग तब ही मिलेगा, जब चालक हेलमेट लगा रहा हो. ऐसा नहीं करने पर वाहन पार्क नहीं किया जाएगा पार्किंग संचालक ये व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे.
3-शहर के सभी क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के लिए बैनर व फ्लैक्स लगाए जाएंगे. वाहन विक्रय के समय सभी क्रेताओं को हेलमेट धरण करने के उपरांत ही शोरूम से जाने की अनुमति होगी.
4-होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, मॉल आदि स्थानों पर हेलमेट पहनने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा, नहीं प्रवेश वर्जित होगा. (Entry not given government offices without helmet)