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Chhindwara: कलेक्टर की अनुमति के बिना किसी अधिकारी को नहीं मिलेगी जिले से बाहर जाने की अनुमति - छिंदवाड़ा कलेक्टर का आदेश

छिंदवाड़ा जिले में कोई भी अधिकारी अगर शहर से बाहर जाएगा तो उसे कलेक्टर से लिखित में अवकाश लेना होगा, इसके लिए कलेक्टर शीतला पटले ने निर्देश जारी किया है. [Chhindwara collector order]

Chhindwara Collector orders
कलेक्टर की अनुमति के बिना किसी अधिकारी को नहीं मिलेगी जिले से बाहर जाने की अनुमति
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Published : Nov 18, 2022, 10:55 AM IST

छिंदवाड़ा। कलेक्टर शीतला पटले ने जिले में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्देश दिये हैं कि सभी विभागों के अधिकारी कलेक्टर की अनुमति के बिना मुख्यालय से बाहर प्रस्थान नहीं करेंगे. ये निर्देश सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों, आयुक्त, नगरपालिक निगम व सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों सहित सभी तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को भी दिये गये हैं.

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यदि किसी अधिकारी को अवकाश लेना है तो स्वीकृति के लिये नोटशीट प्रस्तुत करें: कलेक्टर पटले ने निर्देश दिये हैं कि यदि किसी अधिकारी को अवकाश लेकर जिला मुख्यालय छोड़ना है, तो कलेक्टर से अवकाश स्वीकृति के लिये नोटशीट प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त करेंगे, अन्यथा सक्षम अधिकारी से नियमानुसार अवकाश प्राप्त करेंगे और इस दशा में मुख्यालय छोड़ने के पूर्व कलेक्टर के संज्ञान में लाने के उपरान्त ही मुख्यालय छोड़ेंगे. किसी विभाग के वरिष्ठ कार्यालय द्वारा मुख्यालय से बाहर बैठक आयोजित की जाती है अथवा अन्य शासकीय कार्य/कोर्ट कार्य से मुख्यालय छोड़ना आवश्यक होने की दशा में भी कलेक्टर के संज्ञान में लाने के उपरान्त ही संबंधित अधिकारी मुख्यालय छोड़ेंगे. उन्होंने निर्देश दिये हैं कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें. [Chhindwara collector order]

छिंदवाड़ा। कलेक्टर शीतला पटले ने जिले में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्देश दिये हैं कि सभी विभागों के अधिकारी कलेक्टर की अनुमति के बिना मुख्यालय से बाहर प्रस्थान नहीं करेंगे. ये निर्देश सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों, आयुक्त, नगरपालिक निगम व सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों सहित सभी तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को भी दिये गये हैं.

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यदि किसी अधिकारी को अवकाश लेना है तो स्वीकृति के लिये नोटशीट प्रस्तुत करें: कलेक्टर पटले ने निर्देश दिये हैं कि यदि किसी अधिकारी को अवकाश लेकर जिला मुख्यालय छोड़ना है, तो कलेक्टर से अवकाश स्वीकृति के लिये नोटशीट प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त करेंगे, अन्यथा सक्षम अधिकारी से नियमानुसार अवकाश प्राप्त करेंगे और इस दशा में मुख्यालय छोड़ने के पूर्व कलेक्टर के संज्ञान में लाने के उपरान्त ही मुख्यालय छोड़ेंगे. किसी विभाग के वरिष्ठ कार्यालय द्वारा मुख्यालय से बाहर बैठक आयोजित की जाती है अथवा अन्य शासकीय कार्य/कोर्ट कार्य से मुख्यालय छोड़ना आवश्यक होने की दशा में भी कलेक्टर के संज्ञान में लाने के उपरान्त ही संबंधित अधिकारी मुख्यालय छोड़ेंगे. उन्होंने निर्देश दिये हैं कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें. [Chhindwara collector order]

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