छिंदवाड़ा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है. कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा के लिये मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के प्रावधानों के अनुसार स्वास्थ्य हित और लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा ने छिन्दवाड़ा जिले में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. वहीं महाराष्ट्र से आने वाली सार्वजनिक बसों का संचालन बंद कर दिया है.
इस आदेश को तुरंत लागू कर दिया गया है, जो आगामी आदेश तक के लिये जारी रहेगा. हालांकि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा ने जिले की सभी कोचिंग क्लासेस, सभी प्रकार की हॉबी क्लासेस, समर क्लासेस, ग्रुमिंग क्लासेस और वर्कशॉप बंद करवा दिए हैं.
शासकीय और अशासकीय कर्मचारियों की बायोमेट्रिक्स उपस्थिति तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है. आधिकारिक यात्रा, प्रशिक्षण और सार्वजनिक समारोह स्थगित कर दिए गए हैं. बिना अनुमति के जिले की सीमा में किसी भी स्थान पर जुलूस, रैली, आम सभा, सामूहिक सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों को स्थगित करने के लिए कहा गया है.
शासकीय एवं निजी क्षेत्र के सभी संस्थान जहां लोगों का आवागमन अधिक हो जैसे अस्पताल, बैंक, सब्जी मंडी, पार्क पर भी नियमित रूप से साफ-सफाई कर संक्रमण से बचाव के उपाय का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये हैं.