छिदंवाड़ा। कलेक्टर सौरभ कुमार द्वारा मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत उत्खनि पट्टा (गिट्टी खदान) के मापदंडों और शर्तों का पालन नहीं करने पर 41 उत्खनिज पट्टेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए है. साथ ही व्यापारिक रेत खदान ठेके के करार की शर्तों का उल्लंघन करने, बकाया खनिज राजस्व जमा नहीं करने और नियमानुसार समय सीमा में भंग उपचार नहीं किए जाने पर तीन रेत खदानों के ठेके भी निरस्त कर दिए गए.
41 उत्खनि पट्टे धारकों को थमाया नोटिस
जिला खनिज अधिकारी मनीष पालेवाल ने बताया कि कलेक्टर सुमन ने मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत उत्खनि पट्टा (गिट्टी खदान) के मापदंडों और शर्तों का पालन नहीं करने पर 41 उत्खनि पट्टेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हैं.
3 रेत खदानों का ठेका भी किया निरस्त
वहीं व्यापारिक रेत खदान ठेके के करार की शर्तों का उल्लंघन करने, बकाया खनिज राजस्व जमा नहीं करने और नियमानुसार समय सीमा में भंग उपचार नहीं किए जाने पर सायरा खदान के ठेकेदार मेसर्स सैनिक फूड प्रा.लि., मालेगांव खदान के ठेकेदार ए.डी.एग्रो फूड प्रा.लि. और लोहानी खदान के ठेकेदार शिवा कार्पोरेशन इंडिया लि. की रेत खदानों का ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया. साथ ही कलेक्टर ने संबंधित ठेकेदारों से वसूली योग्य राशि शासकीय बकाया के रूप में जमा करने के भी निर्देश दिए है.