छिंदवाड़ा। चौरई थाना क्षेत्र के चन्हिया गांव निवासी प्रयाग लाल वर्मा हत्याकांड में प्रयागलाल की पत्नी और पुत्र सहित घटना के पांच चश्मदीदों और सबूतों के आधार पर आदालत ने अपना फैसला सुनाया है. अपर सत्र न्यायालय अमरवाड़ा ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है.
कोर्ट के निर्णय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक नितिन तिवारी ने बताया कि चनिया खुर्द गांव निवासी मृतक 25 जुलाई 2016 की रात लगभग 11:30 बजे शौच के लिए घर से बाहर निकला था, तभी झाड़ियों के पीछे से आरोपियों ने प्रयाग लाल पर हमला कर दिया. आरोपी वीर सिंह ने कुल्हाड़ी से और आरोपी फूल सिंह ने तलवार से गर्दन काट दी, जिससे मौके पर ही प्रयाग लाल की मौत हो गई.
चारों आरोपियों ने प्रागलाल की हत्या के बाद उसके शव को निर्ममतापूर्वक घसीट कर आंगनबाड़ी केंद्र के पीछे नाली में ले जाकर फेंककर फरार हो गये थे. प्रयाग लाल की पत्नी और पुत्र सहित घटना के पांच चश्मदीदों ने चारों आरोपियों को हत्या करते अपनी आंखों से देखा था. हालांकि, दो साल बाद अदालत ने आखिरकार अपना फैसला सुनाया और आरोपियों की उम्रकैद की सजा सुनाई.