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तीन साल बाद पीड़ित को मिला न्याय, चारों हत्यारों को आजीवन कारावास

छिंदवाड़ा में प्रायाग लाल वर्मा हत्याकांड में अपर सत्र न्यायालय अमरवाड़ा ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.

तीन साल बाद पीड़ित को मिला न्याय
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Published : Aug 28, 2019, 11:52 PM IST

Updated : Aug 29, 2019, 6:02 PM IST

छिंदवाड़ा। चौरई थाना क्षेत्र के चन्हिया गांव निवासी प्रयाग लाल वर्मा हत्याकांड में प्रयागलाल की पत्नी और पुत्र सहित घटना के पांच चश्मदीदों और सबूतों के आधार पर आदालत ने अपना फैसला सुनाया है. अपर सत्र न्यायालय अमरवाड़ा ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है.


कोर्ट के निर्णय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक नितिन तिवारी ने बताया कि चनिया खुर्द गांव निवासी मृतक 25 जुलाई 2016 की रात लगभग 11:30 बजे शौच के लिए घर से बाहर निकला था, तभी झाड़ियों के पीछे से आरोपियों ने प्रयाग लाल पर हमला कर दिया. आरोपी वीर सिंह ने कुल्हाड़ी से और आरोपी फूल सिंह ने तलवार से गर्दन काट दी, जिससे मौके पर ही प्रयाग लाल की मौत हो गई.


चारों आरोपियों ने प्रागलाल की हत्या के बाद उसके शव को निर्ममतापूर्वक घसीट कर आंगनबाड़ी केंद्र के पीछे नाली में ले जाकर फेंककर फरार हो गये थे. प्रयाग लाल की पत्नी और पुत्र सहित घटना के पांच चश्मदीदों ने चारों आरोपियों को हत्या करते अपनी आंखों से देखा था. हालांकि, दो साल बाद अदालत ने आखिरकार अपना फैसला सुनाया और आरोपियों की उम्रकैद की सजा सुनाई.

छिंदवाड़ा। चौरई थाना क्षेत्र के चन्हिया गांव निवासी प्रयाग लाल वर्मा हत्याकांड में प्रयागलाल की पत्नी और पुत्र सहित घटना के पांच चश्मदीदों और सबूतों के आधार पर आदालत ने अपना फैसला सुनाया है. अपर सत्र न्यायालय अमरवाड़ा ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है.


कोर्ट के निर्णय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक नितिन तिवारी ने बताया कि चनिया खुर्द गांव निवासी मृतक 25 जुलाई 2016 की रात लगभग 11:30 बजे शौच के लिए घर से बाहर निकला था, तभी झाड़ियों के पीछे से आरोपियों ने प्रयाग लाल पर हमला कर दिया. आरोपी वीर सिंह ने कुल्हाड़ी से और आरोपी फूल सिंह ने तलवार से गर्दन काट दी, जिससे मौके पर ही प्रयाग लाल की मौत हो गई.


चारों आरोपियों ने प्रागलाल की हत्या के बाद उसके शव को निर्ममतापूर्वक घसीट कर आंगनबाड़ी केंद्र के पीछे नाली में ले जाकर फेंककर फरार हो गये थे. प्रयाग लाल की पत्नी और पुत्र सहित घटना के पांच चश्मदीदों ने चारों आरोपियों को हत्या करते अपनी आंखों से देखा था. हालांकि, दो साल बाद अदालत ने आखिरकार अपना फैसला सुनाया और आरोपियों की उम्रकैद की सजा सुनाई.

Intro:Body:*चन्हिया हत्याकांड के आरोपियों को अंतिम सांस तक का आजीवन कारावास*

*चुनावी रंजिश में की थी हत्या*

*शासन द्वारा जघन्य सनीखेज हत्याकांड के प्रकरण में अपर सत्र न्यायालय ने सुनाई सजा*

अमरवाड़ा-. थाना चौरई के गांव चन्हिया के प्राग लाल वर्मा हत्याकांड में अपर सत्र न्यायालय अमरवाड़ा ने आरोपियों को अंतिम सांस तक का आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
न्यायालय के निर्णय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक नितिन तिवारी ने बताया थाना चौरई के चनिया खुर्द गांव में 25/07/16 को रात में लगभग 11:30 बजे जब मृतक प्राग लाल वर्मा अपने घर से शौच के लिए बाहर निकला अभी झाड़ियों के पीछे घातक हथियारों से लैस आरोपी गण वीर सिंह डेहरिया नौलराम डेहरिया, धनजी , फूल सिंह डेहरिया
ने प्रागलाल पर कुल्हाड़ी, तलवार, डंडे से अचानक घात लगाकर हमला बोल दिया और आरोपी वीर सिंह ने कुल्हाड़ी से तथा आरोपी फूल सिंह ने तलवार से प्राग लाल की गर्दन पर कई प्रहार कर गर्दन काट दी जिससे मौके पर ही प्रागलाल की मृत्यु हो गई। चारों आरोपियों द्वारा प्रागलाल की हत्या करने के बाद उसके शव को निर्ममतापूर्वक घसीट कर आंगनबाड़ी स्कूल के पीछे नाली में ले जाकर फेंक दिया गया था और आरोपी भाग गए थे।
प्रागलाल की पत्नी और पुत्र सहित घटना के पांच चश्मदीद गवाहों ने चारों आरोपीगणों द्वारा जघन्य तरीके से मृतक प्राग लाल की हत्या करते अपनी आंखों से देखा था।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से 12 साक्षियों के बयानों से प्रकरण न्यायालय में सिद्ध किया गया जिसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती निशा विश्वकर्मा ने आज मामले में फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को प्राग लाल की हत्या करने के आरोप में धारा 302 के तहत हत्या करने का दोषी पाते हुए कठोर आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन काल तक ) एवं500/-=500/-
रुपए जुर्माना धारा 201 भारतीय दंड संहिता में दोषी पाते हुए तीन 3 वर्ष का कारावास धारा 25 आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹300 जुर्मानाकी सजा से दंडित कर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
शासकीय अधिवक्ता के निवेदन पर न्यायालय द्वारा मृतक प्रागलाल के पत्नी एवं बच्चों को विधिक सेवा प्राधिकरण जिला छिंदवाड़ा की ओर से क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने बाबत न्यायालय द्वारा अनुशंसा की गई।
*अभियोजन ने उत्कृष्ट विवेचना हेतु टी आई को प्रशंसा पत्र दिया*
इस घटना की हर बिंदु पर सूक्ष्मा विवेचना करने वाले तत्कालीन टीआई आसिफ इकबाल को अभियोजन द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।
मामले में हर बिंदु पर उत्कृष्ट विवेचना हेतु शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक नितिन तिवारी ने उत्कृष्ट विवेचना हेतु विवेचक आसिफ इकबाल को प्रमाण पत्र जारी करते हुए बताया कि तत्परता पूर्वक की गई विवेचना के कारण ही चारों आरोपी गण के विरुद्ध अभियोजन हर बिंदु पर मामला सिद्ध करने में सफल रहा।
: *क्षेत्र का कुख्यात बदमाश है आरोपी वीर सिंह डेहरिया*

ग्राम चनिया में आतंक का पर्याय बन चुके वीर सिंह डेहरिया के आतंक से गांव ही नहीं आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल सदैव बना रहता था। उक्त आरोपी पर पूर्व में हत्या के 2 प्रकरण हत्या के प्रयास के प्रकरण एवं कई गंभीर मामले दर्ज हो चुके हैं। उक्त आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद मृतक प्राग लाल के परिजनों ने न्यायालय के निर्णय पर खुशी और संतुष्टि जाहिर की और कहा कि आखिरकार न्याय की जीत हुई और आरोपी को दंड दिया गया।

बाईट- नितिन तिवारी शासकीय अधिवक्ताConclusion:
Last Updated : Aug 29, 2019, 6:02 PM IST
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