जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने बुरहानपुर में 10 लाख के घोटाले संबंधी मामले अब तक की कार्रवाई के बारे में जवाब तलब किया है. यह मामला बुरहानपुर निवासी रिटायर्ड शिक्षक बलीराम धुर्वे की ओर से दायर किया गया है. इसमें कहा गया है कि उसकी शिकायत पर ट्रेजरी ऑफीसर की कमेटी द्वारा जांच की गई थी. इसमें आदिवासी विकास विभाग कार्यालय बुरहानपुर में अवैध रूप से 10 लाख रुपए हड़पने संबंधी आरोप के प्रमाण पाए गए थे.
दो साल बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं : उक्त रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने कमिश्नर आदिवासी विकास से निर्देश मांगा था. इस पर कमिश्नर ने 2019 में कलेक्टर को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए विभागीय आरोप पत्र तैयार कर कार्रवाई की जाए. इसके बावजूद 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है किंतु कलेक्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की.
7 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करें : कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता निर्देश दिए हैं 7 दिन के अंदर न्यायालय को अवगत कराया जाए कि कमिश्नर के निर्देश के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई क्यों नहीं की. अभी तक की गई कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट शपथ पत्र के साथ पेश करें. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा.