बुरहानपुर। जिले में एक बकरी की पत्थर से मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद यह मामला कोर्ट पहुंचा, न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए, एक साल की कैद के साथ 1500 रुपए का जुर्माना लगाया है.
बकरी के हत्यारे को सजा, 1500 रुपए का लगा जुर्माना
बुरहानपुर के मोहनगढ गांव में रहने वाले आरोपी तनमन ने 2 दिसंबर 2016 को एक बकरी को पत्थर से मारा था, जिससे बकरी वहीं गिर गई, और उसकी मौके पर मौत हो गई, जिसके चलते बकरी के मालिक आकाश को करीब 4000 रुपए का नुकसान हुआ था.
बकरी का हुआ पोस्टमार्टम
जिसके बाद बकरी मालिक आकाश ने आरोपी तनमन के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसके बाद मृत बकरी का मेडिकल परीक्षण पशु चिकित्सा अधिकारी से कराया गया, वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आज न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायाधीश रंजना डोडवे ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को एक साल की सजा और 1500 का जुर्माना लगाया.
पांच साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला
कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी तनमन को जेल भेज दिया गया है, बता दें कि यह मामला पिछले पांच साल से अटका हुआ था, जिसकी आज सुनवाई हुई, बकरी मालिक की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अनिल सिंह बघेल ने पैरवी की.