ETV Bharat / state

बकरी को पत्थर से मारा, तो हो गई एक साल की कैद, कोर्ट ने 1500 रुपए का लगाया जुर्माना - बुरहानपुर

बुरहानपुर में एक बकरी की पत्थर मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी शिकायत बकरी के मालिक ने पुलिस से की थी, इस शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर बकरी का मेडिकल कराया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया, वहीं आज कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाया है.

hit the goat with a stone
बकरी को पत्थर से मारा
author img

By

Published : Aug 11, 2021, 10:52 PM IST

बुरहानपुर। जिले में एक बकरी की पत्थर से मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद यह मामला कोर्ट पहुंचा, न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए, एक साल की कैद के साथ 1500 रुपए का जुर्माना लगाया है.

बकरी के हत्यारे को सजा, 1500 रुपए का लगा जुर्माना

बुरहानपुर के मोहनगढ गांव में रहने वाले आरोपी तनमन ने 2 दिसंबर 2016 को एक बकरी को पत्थर से मारा था, जिससे बकरी वहीं गिर गई, और उसकी मौके पर मौत हो गई, जिसके चलते बकरी के मालिक आकाश को करीब 4000 रुपए का नुकसान हुआ था.

बकरी का हुआ पोस्टमार्टम

जिसके बाद बकरी मालिक आकाश ने आरोपी तनमन के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसके बाद मृत बकरी का मेडिकल परीक्षण पशु चिकित्सा अधिकारी से कराया गया, वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आज न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायाधीश रंजना डोडवे ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को एक साल की सजा और 1500 का जुर्माना लगाया.

'बकरी' बनाएगी आत्मनिर्भर

पांच साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी तनमन को जेल भेज दिया गया है, बता दें कि यह मामला पिछले पांच साल से अटका हुआ था, जिसकी आज सुनवाई हुई, बकरी मालिक की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अनिल सिंह बघेल ने पैरवी की.

बुरहानपुर। जिले में एक बकरी की पत्थर से मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद यह मामला कोर्ट पहुंचा, न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए, एक साल की कैद के साथ 1500 रुपए का जुर्माना लगाया है.

बकरी के हत्यारे को सजा, 1500 रुपए का लगा जुर्माना

बुरहानपुर के मोहनगढ गांव में रहने वाले आरोपी तनमन ने 2 दिसंबर 2016 को एक बकरी को पत्थर से मारा था, जिससे बकरी वहीं गिर गई, और उसकी मौके पर मौत हो गई, जिसके चलते बकरी के मालिक आकाश को करीब 4000 रुपए का नुकसान हुआ था.

बकरी का हुआ पोस्टमार्टम

जिसके बाद बकरी मालिक आकाश ने आरोपी तनमन के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसके बाद मृत बकरी का मेडिकल परीक्षण पशु चिकित्सा अधिकारी से कराया गया, वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आज न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायाधीश रंजना डोडवे ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को एक साल की सजा और 1500 का जुर्माना लगाया.

'बकरी' बनाएगी आत्मनिर्भर

पांच साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी तनमन को जेल भेज दिया गया है, बता दें कि यह मामला पिछले पांच साल से अटका हुआ था, जिसकी आज सुनवाई हुई, बकरी मालिक की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अनिल सिंह बघेल ने पैरवी की.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.