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शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर, 3 मई तक मध्यप्रदेश में नहीं खुलेंगी वाइन शॉप - वाणिज्य कर विभाग

वाणिज्य कर विभाग ने आदेश जारी कर बताया है कि मध्यप्रदेश में 3 मई तक सभी शराब की दुकानेंं बंद रहेंगी. पिछले दिनों वाणिज्य कर विभाग ने 19 अप्रैल तक शराब दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए थे.

Wine shops will remain closed in Madhya Pradesh till May 3
प्रदेश में 3 मई तक बंद रहेंगी वाइन शॉप
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Published : Apr 19, 2020, 6:24 PM IST

भोपाल। सोमवार से शराब दुकान खुलने की उम्मीद लगाए बैठे शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर है. मध्यप्रदेश में शराब की दुकान 3 मई तक बंद रहेंगी. वाणिज्य कर विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.

पिछले दिनों वाणिज्य कर विभाग ने 19 अप्रैल तक शराब दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए थे. इसके बाद शराब पीने के शौकीन और इसके कारोबार से जुड़े लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि 20 अप्रैल के बाद से सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट का फायदा उन्हें भी मिलेगा, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि 3 मई के पहले प्रदेश में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी. वाणिज्य कर विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव पर नियंत्रण एवं बचाव के प्रयासों के तहत 3 मई तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन रहने से शराब और भांग की दुकानों का संचालन बंद रहेगा.

भोपाल। सोमवार से शराब दुकान खुलने की उम्मीद लगाए बैठे शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर है. मध्यप्रदेश में शराब की दुकान 3 मई तक बंद रहेंगी. वाणिज्य कर विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.

पिछले दिनों वाणिज्य कर विभाग ने 19 अप्रैल तक शराब दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए थे. इसके बाद शराब पीने के शौकीन और इसके कारोबार से जुड़े लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि 20 अप्रैल के बाद से सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट का फायदा उन्हें भी मिलेगा, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि 3 मई के पहले प्रदेश में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी. वाणिज्य कर विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव पर नियंत्रण एवं बचाव के प्रयासों के तहत 3 मई तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन रहने से शराब और भांग की दुकानों का संचालन बंद रहेगा.

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