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नगरीय निकाय चुनाव: कोरोना के चलते मतदान का समय एक घंटे बढ़ा

नगरीय निकाय चुनाव में मतदान के समय में बदलाव किया गया है. कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है. अब शाम के वक्त मतदान के लिए एक घंटा और ज्यादा मिलेगा.

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Published : Dec 25, 2020, 2:18 AM IST

State Election Commission
राज्य निर्वाचन आयोग

भोपाल। नगरीय निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के समय में परिवर्तन किया है. यह फैसला कोरोना संक्रमण के कारण लिया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने पुराने आदेश को संशोधित करते हुए मतदान का समय शाम के वक्त एक घंटे बढ़ा दिया है. अब मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा.

order
आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग ने इस मामले में आदेश जारी करते हुए कहा है कि नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के समय मतदाताओं की सुविधा को ध्यान रखते हुए मतदान के समय में आंशिक संशोधन करते हुए मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्वाचित किया गया है. पहले ये समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित था.

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतदान कर्मियों के लिए प्रशिक्षण सत्र में इस सूचना से अवगत कराएं. ताकि निर्वाचन कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों को समय पर जानकारी मिले.

कोरोना संक्रमण के कारण लिया गया निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग ने इस आदेश को जारी करते हुए कहा है कि वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान रखते हुए मतदाताओं की सुविधा के अनुसार यह फैसला लिया गया है. पहले मतदान का समय कुल 10 घंटे निर्धारित था. इस फैसले के बाद मतदान का समय कुल 11 घंटे रहेगा.

मतदान में रखा जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान
राज्य निर्वाचन द्वारा एक घंटा मतदान का समय बढ़ाए जाने के पीछे माना जा रहा है कि मतदान केंद्र के अंदर भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी. मतदाताओं को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मतदान करना होगा. मतदाताओं को एक हाथ का दस्तान भी दिया जाएगा. जिससे वह ईवीएम का बटन दबायेंगे.

भोपाल। नगरीय निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के समय में परिवर्तन किया है. यह फैसला कोरोना संक्रमण के कारण लिया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने पुराने आदेश को संशोधित करते हुए मतदान का समय शाम के वक्त एक घंटे बढ़ा दिया है. अब मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा.

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आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग ने इस मामले में आदेश जारी करते हुए कहा है कि नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के समय मतदाताओं की सुविधा को ध्यान रखते हुए मतदान के समय में आंशिक संशोधन करते हुए मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्वाचित किया गया है. पहले ये समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित था.

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतदान कर्मियों के लिए प्रशिक्षण सत्र में इस सूचना से अवगत कराएं. ताकि निर्वाचन कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों को समय पर जानकारी मिले.

कोरोना संक्रमण के कारण लिया गया निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग ने इस आदेश को जारी करते हुए कहा है कि वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान रखते हुए मतदाताओं की सुविधा के अनुसार यह फैसला लिया गया है. पहले मतदान का समय कुल 10 घंटे निर्धारित था. इस फैसले के बाद मतदान का समय कुल 11 घंटे रहेगा.

मतदान में रखा जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान
राज्य निर्वाचन द्वारा एक घंटा मतदान का समय बढ़ाए जाने के पीछे माना जा रहा है कि मतदान केंद्र के अंदर भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी. मतदाताओं को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मतदान करना होगा. मतदाताओं को एक हाथ का दस्तान भी दिया जाएगा. जिससे वह ईवीएम का बटन दबायेंगे.

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