भोपाल। राष्ट्रपति पद के चुनाव में सांसद और विधायक हिस्सा लेते हैं. मध्यप्रदेश में भी इसको लेकर तैयारियां कर ली गई हैं. मध्यप्रदेश विधानसभा में 18 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे. विधानसभा में एक फेसिलिटेशन सेंटर भी स्थापित किया गया है, जिसमें विधायक निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी ले सकेंगे.
विधायकों को लाना होगा परिचय- पत्र : राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विधानसभा सचिवालय ने सूचना जारी कर दी है. इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को सुबह 10 बजे से मतदान होगा. मतदान को लेकर विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के लिए एक फेसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है. इसमें विधायक निर्वाचन प्रक्रिया से संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. मतदान के लिए विधानसभा भवन में एक अलग से मतदान स्थल बनाया गया है, जहां निर्वाचित सदस्य मतदान कर सकेंगे. मतदान के लिए विधायकों को विधानसभा द्वारा जारी किया गया परिचय पत्र अपने साथ लाना होगा. मतदान के दौरान विधायकों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.
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निर्वाचित प्रतिनिधि को ही वोट का अधिकार : राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि ही वोट डालते हैं. इसमें नॉमिनेटिड मेंबर वोट नहीं डाल सकते. यानी विधानसभा में चुनाव जीतकर आए विधायक तो वोट डाल सकते हैं, लेकिन राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं होता. इसी तरह राज्यसभा में भी नॉमिनेटिड सदस्य चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाते. राष्ट्रपति चुनाव में वोटर एक ही वोट देता है, लेकिन इसमें उन्हें उम्मीदवारों में से अपनी प्राथमिकता बतानी होती है कि उनकी पहली पसंद कौन है और दूसरी कौन. (Voting held on 18th for Presidential election) (MP MLAs will have to bring I card)