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भोपाल रेपकांड: राज्य मानवाधिकार आयोग ने पुलिस से किया जवाब तलब

भोपाल में नेहरू नगर इलाके में बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर राजधानी के लोगों में आक्रोश है. अब राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले में पुलिस से कई सवाल पूछे हैं. बताया जा रहा है कि आयोग पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है.

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Published : Jun 11, 2019, 8:12 AM IST

Updated : Jun 11, 2019, 12:07 PM IST

राज्य मानवाधिकार आयोग ने मांगा पुलिस विभाग से जवाब

भोपाल। राजधानी के नेहरू नगर में बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है. पुलिस से लोग नाखुश नज़र आ रहे हैं और उनमें खासी नाराज़गी देखने को मिल रही है. इस बीच राज्य मानवाधिकार आयोग ने भोपाल आईजी से जवाब तलब किया है.


⦁ भोपाल में हुई बच्ची की दुष्कर्म और हत्या के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग नहीं है पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट
⦁ आयोग ने नोटिस जारी करते हुए भोपाल आईजी से पूछा है कि आईपीसी की धारा 166 ( ए ) के तहत अब तक क्या कार्रवाई की गई.
⦁ राज्य मानवाधिकार आयोग ने भोपाल आईजी से चार बिंदुओं पर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है .


बता दें कि आईपीसी की धारा 166 (ए) के तहत एफआईआर दर्ज होने में लापरवाही या गलती होने पर ड्यूटी ऑफिसर को जिम्मेदार माना जाता है.

भोपाल। राजधानी के नेहरू नगर में बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है. पुलिस से लोग नाखुश नज़र आ रहे हैं और उनमें खासी नाराज़गी देखने को मिल रही है. इस बीच राज्य मानवाधिकार आयोग ने भोपाल आईजी से जवाब तलब किया है.


⦁ भोपाल में हुई बच्ची की दुष्कर्म और हत्या के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग नहीं है पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट
⦁ आयोग ने नोटिस जारी करते हुए भोपाल आईजी से पूछा है कि आईपीसी की धारा 166 ( ए ) के तहत अब तक क्या कार्रवाई की गई.
⦁ राज्य मानवाधिकार आयोग ने भोपाल आईजी से चार बिंदुओं पर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है .


बता दें कि आईपीसी की धारा 166 (ए) के तहत एफआईआर दर्ज होने में लापरवाही या गलती होने पर ड्यूटी ऑफिसर को जिम्मेदार माना जाता है.

Intro:पुलिस कार्यवाही से नाखुश राज्य मानव अधिकार ने मांगा पुलिस विभाग से जवाब


भोपाल | राजधानी के नेहरू नगर क्षेत्र में हुई नाबालिक के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में लगातार प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी राजधानी के लोगों में अच्छी खासी नाराजगी है वहीं अब पुलिस की मुसीबत और बढ़ने जा रही है दरअसल राज्य मानव अधिकार आयोग पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है और उसने भोपाल आईजी से इस कार्यवाही को लेकर जवाब तलब किया है .


Body:बताया जा रहा है कि भोपाल में हुई नाबालिक बच्ची की दुष्कर्म और मौत के मामले में राज्य मानव अधिकार आयोग काफी गंभीर है और आयु पुलिस के द्वारा की जा रही कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है आयोग ने नोटिस जारी करते हुए भोपाल आईजी से पूछा है कि आई पी सी की धारा 166( ए ) के तहत अब तक क्या कार्यवाही की गई राज्य मानव अधिकार आयोग ने भोपाल आईजी से चार बिंदुओं पर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है .


Conclusion:आयोग ने आईजी से पूछा है कि घटना की रिपोर्ट में हुई देरी के लिए अब तक विभाग की ओर से क्या कार्यवाही की गई है . वही क्या धारा 166 (ए )के तहत दोषी पुलिसकर्मियों पर अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है . साथ ही अब तक की विभाग ने जो भी जांच की है उसकी पूरी रिपोर्ट तलब की गई है उसे आयोग में पेश करने के लिए भी कहा गया है. वहीं धारा 166( ए )के तहत भोपाल संभाग में क्या अब तक कोई कार्यवाही हुई है इसका जवाब भी पुलिस विभाग से मांगा गया है .

बता दें कि आई पी सी की धारा 166( ए) के तहत एफ आई आर दर्ज होने में लापरवाही या गलती होने पर ड्यूटी ऑफिसर को जिम्मेदार माना जाता है .
Last Updated : Jun 11, 2019, 12:07 PM IST
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