भोपाल| राजधानी के जिला अदालत में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव ने पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में साल 2012 में फर्जीवाड़ा करने पर दो आरोपियों को सात साल की सजा सुनाई साथ ही ग्यारह हजार का जुर्माना लगाया गया. पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में मूल परीक्षार्थी की जगह दूसरे परीक्षार्थी को बिठाने के मामले में सजा सुनाई गई है.
बता दें 30 सितंबर 2012 को सेम इंजीनियरिंग कॉलेज एंव टेक्नोलॉजी कॉलेज में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें परीक्षार्थी अशोक कुमार रावत की जगह प्रफुल्ल कुमार परीक्षा देने के लिए आया था, लेकिन जब सीट पर हस्ताक्षर और अंगूठा लिया गया तब पूरा फर्जीवाड़ा अधिकारियों के सामने आ गया. इस परीक्षा में तैनात अधिकारियों ने तुरंत ही फर्जीवाड़े को पकड़ लिया था. दोषी पाए जाने के बाद आरोपी प्रफुल्ल कुमार और अशोक कुमार रावत को जिला अदालत से हिरासत में ले लिया और बाद में इन्हें केंद्रीय जेल भेज दिया गया.
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ फर्जीवाड़े का मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया. जिसके बाद से मामला जिला अदालत में चल रहा था, जिसमें आखिरकार विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए दोनों ही आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनाते हुए ग्यारह हजार का जुर्माना भी लगाया है.