भोपाल। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की ट्रांसफर नीति जारी कर दी गई है. इससे राज्य एवं जिला स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण का रास्ता साफ हो गया है, स्पष्ट किया गया है कि एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ही ट्रांसफर आदेश जारी होंगे साथ ही अपने खर्चे पर ट्रांसफर के लिए 18 जुलाई तक आवेदन की सीमा तय की गई है. यानी 31 जुलाई को रात 12 बजे से पोर्टल लॉक कर दिया जाएगा.
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एम-शिक्षा मित्र एप क्या है?
नीति के अनुसार शिक्षक संवर्ग के ट्रांसफर आदेश एजुकेशन पोर्टल से ही जारी होंगे एवं संबंधितों को एम-शिक्षा मित्र एप पर उपलब्ध कराएं जाएंगे.
वहीं, ज्वॉइनिंग/ रिलिविंग संबंधी कार्रवाई भी पोर्टल के माध्यम से ही होगी. इस संबंध में जारी ऑफलाइन आदेश खुद ब खुब प्रभाव शून्य हो जाएंगे. सोमवार को स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमाेद सिंह ने नीति संबंधी आदेश जारी किए.
अपने खर्चे पर ट्रांसफर के लिए आवेदन कार्यालय प्रमुख के वैरिफिकेशन के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को 18 जुलाई तक प्रस्तुत करना होगा.
परिस्थिति के अनुसार छूट
दिव्यांगता की स्थिति, गंभीर बीमारी से पीड़ित या फिर विशेष परिस्थिति में शिक्षक संवर्ग के शासकीय सेवकों के आवेदन डाक के माध्यम से अथवा किसी भी स्तर पर सीधे कार्यालय पर प्रस्तुत किए जा सकेंगे.
जिला स्तर पर कार्रवाई होने वाले आवेदनों को छोड़कर बाकी आवेदनों को डीईओ को परीक्षण कर संवर्ग वार आयुक्त लोक शिक्षण को 19 जुलाई तक भेजना होगा.
एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध होगी जानकारी
एजुकेशन पोर्टल पर स्वीकृत, रिक्त एवं भरे हुए पदों की वर्तमान स्थिति की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी के लॉग इन पोर्टल पर प्रदर्शित होगी. इस जानकारी को डीईओ (DEO) को तीन दिन में सत्यापित (Verify) करना होगा। इसके बाद कोई त्रुटि होने पर उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी.
नहीं होगी ट्रांसफर के जरिए पदस्थापना
सीएम राइज योजना (CM Rise School) के तहत संचालित विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल स्कूल के पद ब्लॉक किए जाएंगे. इन विद्यालयों में ट्रांसफर के माध्यम से पदस्थापना नहीं की जाएगी. यदि किसी जिले में इन स्कूलों के पदों में ट्रांसफर किया जाएगा तो वह स्वत: शून्य माने जाएंगे.
अगर किसी स्कूल/कार्यालय में किसी रिक्त पद पर जिले एवं राज्य दोनों स्तर से ट्रांसफर होगा, तो राज्य स्तर को वरीयता दी जाएगी. ऐसे में जिला स्तर से जारी ट्रांसफर आदेश स्वत: प्रभाव शून्य माना जाएगा यानी मान्य नहीं होगा.
जिले के अंदर किए जाने वाले ट्रांसफर पर प्रभारी मंत्री का अनुमाेदन प्राप्त करने की कार्रवाई 25 जुलाई से 31 जुलाई तक कर, इसका आदेश पोर्टल के माध्यम से जारी करना होगा.