भोपाल। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. बीके कुठियाला को फरार घोषित करने की ईओडब्ल्यू की अर्जी पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. जिस पर बीके कुठियाला के वकील ने आपत्ति लगायी है. कुठियाला के वकील ने आपत्ति में कहा है कि 16 जुलाई को जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, इसलिए उन्हें फरार घोषित नहीं किया जाए.
बता दें कि 16 जुलाई को कुठियाला की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है. ईओडब्ल्यू ने कुठियाला को फरार घोषित कर उनकी संपत्ति को कुर्की करने की प्रक्रिया को शुरू करने की अर्जी लगाई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है. बीके कुठियाला पर एमसीयू में आर्थिक अनियमितताओं का आरोप है, इसलिए उन्हें ईओडब्ल्यू तलाश रही है.
काले कारनामे उजागर होने के बाद से ही बीके कुठियाला फरार हैं. हालांकि उनके वकील की ओर से कोर्ट में आवेदन दिया गया है कि प्रो. कुठियाला 18 जुलाई के बाद खुद कोर्ट के समझ उपस्थित हो जाएंगे. इसलिए उन्हें मोहलत दी जाए. इस पर जांच एजेंसी की तरफ से आपत्ति लगाई गई है.