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भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाई जाएगी लोक अदालत, 9 सौ मामलों की होगी सुनवाई

भोपाल जिला अदालत में 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत लगाई जाएगी, जिसमें करीब 900 प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा.

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Published : Nov 20, 2019, 8:23 PM IST

जिला अदालत में आयोजित की जाएगी नेशनल लोक अदालत

भोपाल। राजधानी भोपाल में सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 14 दिसंबर को जिला अदालत में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी. जिसमें इस बार करीब 900 मामले सुनवाई के लिए रखे जाएंगे.

भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाई जाएगी लोक अदालत


प्रधान न्यायाधीश आरएन चंद ने बताया कि नेशनल लोक अदालतों के लिये चिन्हित किये गये मामलों को सुना जाएगा, साथ ही लोक अदालत में बैंक रिकवरी, वाहन दुर्घटना और वैवाहिक मामलों को भी सुनवाई होगी. लोक अदालत में उन मामलों को रखा जाता है जिनमें समझौते के आधार पर निपटारा किया जा सकता है.


लोक अदालत के क्षेत्र के न्यायालय में लम्बित प्रकरण के अलावा ऐसे प्रकरण जो लोक अदालत के क्षेत्रीय न्यायालय में आते हों, लेकिन उनका वाद संस्थित न किया गया हो, ऐसे किसी लोक अदालत को किसी मामले या वाद पर अधिकारिता प्राप्त नहीं है. जिसमें कोई अशमनीय अपराध किया गया हो और ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में लंबिक पड़े हों, पक्षकारों द्वारा न्यायालय की अनुज्ञा के बिना लोक अदालत में नहीं लाये जा सकेंगें.

भोपाल। राजधानी भोपाल में सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 14 दिसंबर को जिला अदालत में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी. जिसमें इस बार करीब 900 मामले सुनवाई के लिए रखे जाएंगे.

भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाई जाएगी लोक अदालत


प्रधान न्यायाधीश आरएन चंद ने बताया कि नेशनल लोक अदालतों के लिये चिन्हित किये गये मामलों को सुना जाएगा, साथ ही लोक अदालत में बैंक रिकवरी, वाहन दुर्घटना और वैवाहिक मामलों को भी सुनवाई होगी. लोक अदालत में उन मामलों को रखा जाता है जिनमें समझौते के आधार पर निपटारा किया जा सकता है.


लोक अदालत के क्षेत्र के न्यायालय में लम्बित प्रकरण के अलावा ऐसे प्रकरण जो लोक अदालत के क्षेत्रीय न्यायालय में आते हों, लेकिन उनका वाद संस्थित न किया गया हो, ऐसे किसी लोक अदालत को किसी मामले या वाद पर अधिकारिता प्राप्त नहीं है. जिसमें कोई अशमनीय अपराध किया गया हो और ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में लंबिक पड़े हों, पक्षकारों द्वारा न्यायालय की अनुज्ञा के बिना लोक अदालत में नहीं लाये जा सकेंगें.

Intro:सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 14 दिसंबर को जिला अदालत में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगीBody:. सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 14 दिसंबर को जिला अदालत में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिसमे इस बार करीब नो सो प्रकरण रखे जायंगे। ।प्रधान न्यायाधीश आर एन चंद ने बतया की नेशनल लोक अदालतों के लिये चिन्हित किये गये प्रिलिटिगेशन के प्रकरणों में न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों को सुना जाएगा । लोक अदालत में बैंक रिकवरी वाहन दुर्घटना और वैवाहिक सहित अन्य मामले रखे जाएंगे जिनका समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। हम आपको बता दे कि लोक अदालत के क्षेत्र के न्यायालय में लम्बित प्रकरण के अलाबा ऐसे प्रकरण जो लोक अदालत के क्षेत्रीय न्यायालय में आते हों, लेकिन उनके लिए वाद संस्थित न किया गया हो।लोक अदालत को ऐसे किसी मामले या वाद पर अधिकारिता प्राप्त नहीं है जिसमें कोई अशमनीय अपराध किया गया हो। ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में लम्बित पड़े हों, पक्षकारों द्वारा न्यायालय की अनुज्ञा के बिना लोक अदालत में नहीं लाये जा सकते।



बाईट-आर एन चंद,प्रधान न्यायाधीशConclusion:भोपाल जिला अदालत में 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी जिसमें करीब 900 प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा
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