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एसिड अटैक के दोषी को 10 साल कारावास की सजा

दो भाईयों पर 2016 में एसिड अटैक करने वाले दोषी को जिला न्यायालय ने दस साल के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही जुर्माना भी लगाया है.

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एसिड अटैक करने वाले आरोपी को दस साल की सजा सुनाई गई
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Published : Jan 18, 2020, 8:12 AM IST

Updated : Jan 18, 2020, 10:48 AM IST

भोपाल। जिला न्यायालय ने एसिड अटैक करने में दोषी पाए जाने पर अज्जू नाई उर्फ अजीज अली को 10 साल जेल की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है. लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.

यह मामला 2016 से न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था, जिसमें न्यायाधीश ने दोषी को सजा सुनाई है. जिला अभियोजन कार्यालय मीडिया सेल प्रभारी योगेश तिवारी ने बताया कि 1 मई 2016 को रात में पुष्पा नगर पेट्रोल पंप के पीछे अज्जू नाई उर्फ अजीज अली ने सलमान अहमद और उसके भाई फरहान के चेहरे पर एसिड फेंका था. जिसकी वजह से वे गंभीर रूप से झुलस गए थे. इसके अलावा अज्जू ने दोनों ही फरियादी को जान से मारने की धमकी भी दी थी. जिसके बाद इस मामले में फरियादी ने ऐशबाग थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. बता दें कि दोषी फरियादी के पड़ोस में रहता था.

एसिड अटैक करने वाले दोषी को दस साल की सजा सुनाई गई

इस मामले में पुलिस ने घटनास्थल से एसिड लगी हुई मिट्टी, एसिड लगा हुआ प्लास्टिक का मग, एसिड लगी हुई दीवार की मिट्टी और एसिड अटैक से झुलसे पीड़ितों के कपड़े जब्त किए थे, जिन्हें परीक्षण के लिए भेजा गया था. रिपोर्ट पॉजीटिव आई थी. इस मामले में पुलिस ने फोटोग्राफ भी पेश किए.

न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सीएम उपाध्याय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर आरोपी अज्जू नाई उर्फ अजीज अली को दोषी पाते हुआ सजा सुनाई है. आरोपी पर धारा 326 ए भारतीय दंड विधान में दस साल के कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड लगाया है. वहीं धारा 506 बी भारतीय दंड विधान में दो साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए अर्थ दंड, धारा 294 भारतीय दंड विधान में तीन माह का सश्रम कारावास और 200 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है.

भोपाल। जिला न्यायालय ने एसिड अटैक करने में दोषी पाए जाने पर अज्जू नाई उर्फ अजीज अली को 10 साल जेल की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है. लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.

यह मामला 2016 से न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था, जिसमें न्यायाधीश ने दोषी को सजा सुनाई है. जिला अभियोजन कार्यालय मीडिया सेल प्रभारी योगेश तिवारी ने बताया कि 1 मई 2016 को रात में पुष्पा नगर पेट्रोल पंप के पीछे अज्जू नाई उर्फ अजीज अली ने सलमान अहमद और उसके भाई फरहान के चेहरे पर एसिड फेंका था. जिसकी वजह से वे गंभीर रूप से झुलस गए थे. इसके अलावा अज्जू ने दोनों ही फरियादी को जान से मारने की धमकी भी दी थी. जिसके बाद इस मामले में फरियादी ने ऐशबाग थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. बता दें कि दोषी फरियादी के पड़ोस में रहता था.

एसिड अटैक करने वाले दोषी को दस साल की सजा सुनाई गई

इस मामले में पुलिस ने घटनास्थल से एसिड लगी हुई मिट्टी, एसिड लगा हुआ प्लास्टिक का मग, एसिड लगी हुई दीवार की मिट्टी और एसिड अटैक से झुलसे पीड़ितों के कपड़े जब्त किए थे, जिन्हें परीक्षण के लिए भेजा गया था. रिपोर्ट पॉजीटिव आई थी. इस मामले में पुलिस ने फोटोग्राफ भी पेश किए.

न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सीएम उपाध्याय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर आरोपी अज्जू नाई उर्फ अजीज अली को दोषी पाते हुआ सजा सुनाई है. आरोपी पर धारा 326 ए भारतीय दंड विधान में दस साल के कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड लगाया है. वहीं धारा 506 बी भारतीय दंड विधान में दो साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए अर्थ दंड, धारा 294 भारतीय दंड विधान में तीन माह का सश्रम कारावास और 200 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है.

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एसिड अटैक करने वाले आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा


भोपाल | जिला न्यायालय के द्वारा एसिड अटैक करने वाले आरोपी को लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है , वर्ष 2016 का यह प्रकरण लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें अब जाकर न्यायाधीश के द्वारा आरोपी को एसिड अटैक करने का दोषी पाया गया है , जिसके तहत उसे अब 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है .


Body:जिला अभियोजन कार्यालय मीडिया सेल प्रभारी योगेश तिवारी ने बताया कि 1 मई 2016 को रात्रि में लगभग 12:30 बजे पुष्पा नगर पेट्रोल पंप के पीछे आरोपी अज्जू नाई उर्फ अजीज अली के द्वारा सलमान अहमद और उसके भाई फरहान के चेहरे पर एसिड फेंका गया था . जिसकी वजह से उन्हें काफी गंभीर चोटें पहुंची थी . इसके अलावा आरोपी के द्वारा दोनों ही फरियादी को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी . इस मामले में फरियादी के द्वारा ऐशबाग थाने में मामला दर्ज कराया गया था .



फरियादी के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में बताया गया था कि रात 12:30 बजे के लगभग अज्जू नाई के घर के सामने से अपने भाई सलमान और मोहल्ले के लड़के आदिल के साथ आरोपी के घर के पास खड़े होकर बात कर रहे थे , तभी आरोपी अज्जू भाई उर्फ अजीज अली अपने घर से बाहर निकला और इन लोगों को गालियां बकने लगा , कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही आरोपी के द्वारा बोतल में लाया गया एसिड सलमान के मुंह पर फेंका गया . जिसकी वजह से सलमान की दोनों आंखों में गंभीर चोटें आई थी . इसके अलावा फरहान के मुंह पर भी एसिड के छींटे आ गए थे . दोनों ही पीड़ितों को एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था . आरोपी फरियादी के पड़ोस में ही रहता है .


Conclusion:उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस के द्वारा घटनास्थल से सादी मिट्टी , एसिड लगी हुई मिट्टी , एसिड लगा हुआ प्लास्टिक का मग तथा एसिड लगी हुई दीवार की मिट्टी एवं एसिड अटैक से पीड़ित के कपड़े जप्त किए गए थे और परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया था . परीक्षण उपरांत सकारात्मक रिपोर्ट आई थी एवं रिपोर्ट में एसिड के तत्व पाए गए थे . पुलिस के द्वारा फोटोग्राफ भी इस मामले में प्रस्तुत किए गए थे .


उन्होंने बताया कि न्यायालय में पेशी के दौरान फरियादी एवं सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य ने भी इस घटना की जानकारी न्यायधीश महोदय को दी थी . सबूतों और गवाहों ने आरोपी के द्वारा इस घटना को अंजाम देने की पुष्टि की थी . मेडिकल परीक्षण करने वाले डॉक्टर ने भी दोनों फरियादी को आई गंभीर चोटों की वजह एसिड को बताया था .

आज माननीय न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सीएम उपाध्याय के द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य से आरोपी अज्जू नाई उर्फ अजीज अली उम्र 42 वर्ष पिता लियाकत अली पुष्पा नगर निवासी को दोषी पाते हुए धारा 326 ए भारतीय दंड विधान में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड एवं धारा 506 बी भारतीय दंड विधान में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थ दंड , धारा 294 भारतीय दंड विधान में 3 माह का सश्रम कारावास एवं 200 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है .
Last Updated : Jan 18, 2020, 10:48 AM IST
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