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बीजेपी विधायक प्रह्लाद लोधी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने की याचिका खारिज, जश्न में बीजेपी - सुप्रीम कोर्ट

पन्ना के पवई से बीजेपी विधायक प्रह्लाद लोधी के मामले में राज्य सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

Supreme Court rejected Prahlad Lodhi's petition
प्रह्लाद लोधी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खरिज
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Published : Dec 6, 2019, 2:42 PM IST

Updated : Dec 6, 2019, 3:28 PM IST

भोपाल। पन्ना के पवई से बीजेपी विधायक प्रह्लाद लोधी के मामले में प्रदेश सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सही मानते हुए ये याचिका खारिज की है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि यह कांग्रेस के गाल पर तमाचा है.

राज्य सरकार को प्रह्लाद लोधी के मामले में बड़ा झटका लगा है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया है.

प्रह्लाद लोधी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खरिज
प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह दुर्भावना से कार्रवाई की थी. उन्होंने कहा कि अब हमारे विधायक गाजे-बाजे के साथ विधानसभा में प्रवेश करेंगे.

बता दें कि एक मामले में सेशन कोर्ट ने पवई विधायक प्रह्लाद लोधी को 2 साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद इस सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. इस रोक के विरोध में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया है.

भोपाल। पन्ना के पवई से बीजेपी विधायक प्रह्लाद लोधी के मामले में प्रदेश सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सही मानते हुए ये याचिका खारिज की है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि यह कांग्रेस के गाल पर तमाचा है.

राज्य सरकार को प्रह्लाद लोधी के मामले में बड़ा झटका लगा है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया है.

प्रह्लाद लोधी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खरिज
प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह दुर्भावना से कार्रवाई की थी. उन्होंने कहा कि अब हमारे विधायक गाजे-बाजे के साथ विधानसभा में प्रवेश करेंगे.

बता दें कि एक मामले में सेशन कोर्ट ने पवई विधायक प्रह्लाद लोधी को 2 साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद इस सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. इस रोक के विरोध में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया है.

Intro:भोपाल- पवई से बीजेपी के विधायक प्रह्लाद लोधी के मामले में प्रदेश सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट मैप हाईकोर्ट के आदेश को सही मानते हुए यह याचिका खारिज की है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी नेता खासे खुश नजर आ रहे हैं।


Body:पवई से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी के मामले में प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को सही करार दिया है। इस फैसले के बाद बीजेपी नेताओं ने प्रदेश सरकार और विधानसभा अध्यक्ष पर जमकर हमला बोला है। साथ ही बीजेपी नेताओं ने कहा कि पहले हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रहलाद लोधी के पक्ष में निर्णय दिया है अब जश्न और गाजे-बाजे के साथ प्रह्लाद लोधी विधानसभा जाएंगे।


Conclusion:बता दें कि एक मामले में सेशन कोर्ट ने पवई विधायक प्रह्लाद दूधी को 2 साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद इस सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी इस रोक के विरोध में प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई के बाद आज प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया गया है।

बाइट- लोकेंद्र पराशर, प्रदेश मीडिया प्रभारी, बीजेपी।
Last Updated : Dec 6, 2019, 3:28 PM IST
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