भोपाल। बीजेपी के पन्ना जिले के पवई विधायक प्रह्लाद लोधी को 2 साल की सजा होने पर मप्र विधानसभा में उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। इस फैसले के खिलाफ प्रह्लाद लोधी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर 7 जनवरी 2020 तक का स्टे दे दिया था.
इस पर मध्यप्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस पर कांग्रेस का कहना है कि फैसले की प्रतिलिपि मिलने के बाद ही इस मामले पर टिप्पणी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसे मानेगे.
इस मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अभय दुबे का कहना है कि हमने अभी सर्वोच्च अदालत का फैसला नहीं देखा है. जो भी सर्वोच्च अदालत का फैसला होगा वो हमारे लिए शिरोधार्य है. इसमें सर्वोच्च अदालत अब जो फैसला देगी वह हम लोगों को स्वीकार होगा.