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प्रह्लाद लोधी को बड़ी राहत, कांग्रेस ने कहा - सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि

बीजेपी के पन्ना जिले के पवई विधायक प्रह्लाद लोधी की 2 साल की सजा रोक पर हाईकोर्ट के स्टे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की लगाई याचिका को खारिज कर दी है. जिस पर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने की बात कही है.

Supreme court dismisses MP government's plea in Prahlad Lodhi case
उपाध्यक्ष अभय दुबे का बयान
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Published : Dec 6, 2019, 2:50 PM IST

Updated : Dec 6, 2019, 3:25 PM IST

भोपाल। बीजेपी के पन्ना जिले के पवई विधायक प्रह्लाद लोधी को 2 साल की सजा होने पर मप्र विधानसभा में उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। इस फैसले के खिलाफ प्रह्लाद लोधी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर 7 जनवरी 2020 तक का स्टे दे दिया था.

उपाध्यक्ष अभय दुबे का बयान

इस पर मध्यप्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस पर कांग्रेस का कहना है कि फैसले की प्रतिलिपि मिलने के बाद ही इस मामले पर टिप्पणी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसे मानेगे.

इस मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अभय दुबे का कहना है कि हमने अभी सर्वोच्च अदालत का फैसला नहीं देखा है. जो भी सर्वोच्च अदालत का फैसला होगा वो हमारे लिए शिरोधार्य है. इसमें सर्वोच्च अदालत अब जो फैसला देगी वह हम लोगों को स्वीकार होगा.

भोपाल। बीजेपी के पन्ना जिले के पवई विधायक प्रह्लाद लोधी को 2 साल की सजा होने पर मप्र विधानसभा में उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। इस फैसले के खिलाफ प्रह्लाद लोधी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर 7 जनवरी 2020 तक का स्टे दे दिया था.

उपाध्यक्ष अभय दुबे का बयान

इस पर मध्यप्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस पर कांग्रेस का कहना है कि फैसले की प्रतिलिपि मिलने के बाद ही इस मामले पर टिप्पणी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसे मानेगे.

इस मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अभय दुबे का कहना है कि हमने अभी सर्वोच्च अदालत का फैसला नहीं देखा है. जो भी सर्वोच्च अदालत का फैसला होगा वो हमारे लिए शिरोधार्य है. इसमें सर्वोच्च अदालत अब जो फैसला देगी वह हम लोगों को स्वीकार होगा.

Intro:भोपाल। स्पेशल कोर्ट द्वारा एक मामले में बीजेपी के पन्ना जिले के पवई विधायक प्रहलाद लोधी को 2 साल की सजा होने पर मप्र विधानसभा में उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। इस फैसले के खिलाफ प्रहलाद लोधी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर 7 जनवरी 20 20 तक का स्टे दे दिया था। इसके बाद अपनी सदस्यता बहाली को लेकर प्रहलाद लोधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।वहीं मध्यप्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी।जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।हालांकि प्रहलाद लोधी की सदस्यता को लेकर अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है और मध्य प्रदेश कांग्रेस का कहना है की फैसले की प्रतिलिपि मिलने के बाद ही इस मामले पर टिप्पणी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, वह हमें शिरोधार्य होगा।


Body:इस मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अभय दुबे का कहना है कि हमने अभी सर्वोच्च अदालत का फैसला नहीं देखा है।जो भी सर्वोच्च अदालत का फैसला होगा वह हमारे लिए शिरोधार्य है। बुनियादी बात सिर्फ इतनी थी कि देश की सर्वोच्च पंचायत ने जो फैसला किया था कि अगर किसी को 2 साल से ज्यादा सजा मिलती है। तो वह उस व्यवस्था का हिस्सा नहीं हो सकता जो कानून बनाती है।उसी फैसले के आधार पर मध्य प्रदेश विधानसभा ने फैसला लिया था।इसमें सर्वोच्च अदालत अब जो फैसला देगी वह हम लोगों को स्वीकार होगा।


Conclusion:
Last Updated : Dec 6, 2019, 3:25 PM IST
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