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भोपाल: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा

जिला एवं सत्र न्यायालय ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Step-father sentenced to life imprisonment
सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा
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Published : Nov 27, 2019, 3:02 AM IST

Updated : Nov 27, 2019, 5:26 AM IST

भोपाल। एक साल पहले नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने सौतेले पिता बलवीर ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अपर सत्र न्यायाधीश कुमुदनी पटेल की कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा

मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने 23 जुलाई 2018 को खजूरी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़िता ने बताया था कि उसकी मां ने 2015 में बलवीर से दूसरी शादी की थी. लेकिन शादी के 3 साल बाद ही उसी मां की मृत्यु हो गई. उसके बाद से ही पिता उस पर बुरी नजर रखने लगा.

घटना वाली रात बलवीर ने पीड़िता से कहा कि किचन में बर्तन गिर गए हैं, उन्हें उठाकर रख दो.पीड़िता ने कहा कि वह सुबह रख देगी, लेकिन उसने उसे जबरदस्ती वहां बुलाया और नाबालिग के साथ ज्यादती की.

भोपाल। एक साल पहले नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने सौतेले पिता बलवीर ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अपर सत्र न्यायाधीश कुमुदनी पटेल की कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा

मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने 23 जुलाई 2018 को खजूरी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़िता ने बताया था कि उसकी मां ने 2015 में बलवीर से दूसरी शादी की थी. लेकिन शादी के 3 साल बाद ही उसी मां की मृत्यु हो गई. उसके बाद से ही पिता उस पर बुरी नजर रखने लगा.

घटना वाली रात बलवीर ने पीड़िता से कहा कि किचन में बर्तन गिर गए हैं, उन्हें उठाकर रख दो.पीड़िता ने कहा कि वह सुबह रख देगी, लेकिन उसने उसे जबरदस्ती वहां बुलाया और नाबालिग के साथ ज्यादती की.

Intro:मामला 1 वर्ष पुराना राजधानी के थाना खजूरी सड़क का है जहां पर एक सौतेले पिता ने अपनी ही 16 वर्षीय नाबालिक पुत्री का रेप किया था, उस समय पीड़िता की उम्र लगभग 12 वर्ष थी और पीड़िता की मां का भी देहांत हो गया था जिसके चलते हैं उसके सौतेले पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया था


Body:पीड़िता जब मुरझाई मुरझाई रहने लगी तो उसके पास के पड़ोसी ने उससे पूछा और उसने अपने ऊपर बीती सारी बातें अपने पड़ोस वाली आंटी को बता दी और पड़ोस वाली आंटी ने इसकी शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन में की जिसके चलते चाइल्ड हेल्पलाइन ने पूरा मामला निजी थाना खजूरी सड़क पर बताया जहां पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था और कार्यवाही शुरू कर दी थी


Conclusion:वही भोपाल न्यायालय ने मंगलवार को इस मामले में फैसला सुनाया है और आरोपी बलवीर ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है इस दौरान सुनीता को उसके दादाजी और भी परिजनों द्वारा प्रेशर दिया गया परंतु पीड़िता की बुआ और बहन की कोशिश से पीड़िता को न्याय मिला,

बाइट:मनीषा पटेल,एडीपीओ
Last Updated : Nov 27, 2019, 5:26 AM IST
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