भोपाल। सरकारी कर्मचारी माता-पिता की मृत्यु के बाद अविवाहित बेटी को परिवार पेंशन दिए जाने की प्रदेश सरकार तैयारी कर रही है. अभी तक 18 साल तक के बेटे और 25 साल तक की आयु तक की बेटी को ही परिवार पेंशन दिए जाने का नियम है. लेकिन केंद्र सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी 25 साल की उम्र के बाद अविवाहित बेटी को इस दायरे में लाया जा रहा है. इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग पहले ही सहमति दे चुका है. अब मुख्यमंत्री सचिवालय ने इसके परीक्षण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजा है.
केंद्र सरकार ने योजना में यह बदलाव किए
केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के मामले में 28 अप्रैल 2011 को पेंशन नियमों में संशोधन कर आविवाहित बेटी, विधवा, परित्यक्ता बेटी को पेंशन दिए जाने की पात्रता उम्र बढ़ा चुकी है. मध्य प्रदेश में अभी कर्मचारियों के मामले में माता पिता की मृत्यु के बाद 18 साल तक की बेटे और 25 साल तक की उम्र की बेटी को ही परिवार पेंशन पाने की पात्रता है. लेकिन अब राज्य सरकार 25 साल की उम्र पूरी होने के बाद भी अविवाहित बेटी को पेंशन दिए जाने पर विचार कर रही है. इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग 13 मार्च 2020 को परिवार पेंशन कल्याण मंडल की बैठक में अपनी सैद्धांतिक सहमति दे चुका है. मुख्यमंत्री सचिवालय ने ऐसे परीक्षण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है, ताकि बेटियों को परिवार पेंशन का लाभ प्राप्त हो सके.
MP में 25 वर्ष पूरी कर चुकी अविवाहित बेटियों को पेंशन देने की तैयारी
मध्यप्रदेश सरकार अब 25 साल की उम्र पूरी होने के बाद भी अविवाहित बेटियों को पेंशन देने की तैयारी कर रही है. इस प्रस्ताव को वित्त विभाग की सहमति मिल गई है. अब मुख्यमंत्री सचिवालय ने इसके परीक्षण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजा है.
भोपाल। सरकारी कर्मचारी माता-पिता की मृत्यु के बाद अविवाहित बेटी को परिवार पेंशन दिए जाने की प्रदेश सरकार तैयारी कर रही है. अभी तक 18 साल तक के बेटे और 25 साल तक की आयु तक की बेटी को ही परिवार पेंशन दिए जाने का नियम है. लेकिन केंद्र सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी 25 साल की उम्र के बाद अविवाहित बेटी को इस दायरे में लाया जा रहा है. इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग पहले ही सहमति दे चुका है. अब मुख्यमंत्री सचिवालय ने इसके परीक्षण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजा है.
केंद्र सरकार ने योजना में यह बदलाव किए
केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के मामले में 28 अप्रैल 2011 को पेंशन नियमों में संशोधन कर आविवाहित बेटी, विधवा, परित्यक्ता बेटी को पेंशन दिए जाने की पात्रता उम्र बढ़ा चुकी है. मध्य प्रदेश में अभी कर्मचारियों के मामले में माता पिता की मृत्यु के बाद 18 साल तक की बेटे और 25 साल तक की उम्र की बेटी को ही परिवार पेंशन पाने की पात्रता है. लेकिन अब राज्य सरकार 25 साल की उम्र पूरी होने के बाद भी अविवाहित बेटी को पेंशन दिए जाने पर विचार कर रही है. इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग 13 मार्च 2020 को परिवार पेंशन कल्याण मंडल की बैठक में अपनी सैद्धांतिक सहमति दे चुका है. मुख्यमंत्री सचिवालय ने ऐसे परीक्षण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है, ताकि बेटियों को परिवार पेंशन का लाभ प्राप्त हो सके.