भोपाल| प्रदेश में शराब की दुकानों को खोलने के लिए पिछले 3 दिनों से लगातार वाणिज्यिक कर विभाग के द्वारा संशोधित आदेश जारी किए जा रहे हैं. अब एक बार फिर से नया संशोधित आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत इंदौर और उज्जैन में तो पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन भोपाल की ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकान संचालित करने के लिए हरी झंडी दे दी गई है.
लाइसेंसी दुकानों के संचालन के निर्देश जारी
देर रात जारी हुए संशोधित आदेश में बताया गया है कि, वाणिज्यिक कर विभाग ने प्रदेश में मदिरा और भांग विक्रय की लाइसेंसी दुकानों के संचालन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
विभाग ने कलेक्टर्स को लिखा पत्र
इस दौरान विभाग ने सभी कलेक्टर्स को लिखा है कि, इंदौर और उज्जैन जिले के शहरी क्षेत्रों की समस्त मदिरा/भांग दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेंगी. भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा और देवास जिले के नगर निगम क्षेत्र और मंदसौर, नीमच, धार और कुक्षी नगरपालिका के क्षेत्र में स्थित देशी/विदेशी मदिरा-भांग की लाइसेंसी दुकानों को छोड़कर प्रदेश की समस्त देशी/विदेशी मदिरा-भांग की लाइसेंसी दुकानों का संचालन 20 मई, 2020 से प्रारंभ किया जाए. दुकानों के संचालन में भारत सरकार, गृह मंत्रालय और वाणिज्यिक कर विभाग से जारी SOP/निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेगी शराब की दुकानें
शराब दुकानों को खोले जाने को लेकर एक बार फिर से मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा की थी, इसके बाद ही देर रात ये संशोधित आदेश जारी किए गए हैं. आदेश में नगर निगम सीमा को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों तारासेवनियां, बिलखिरिया, गुनगा, रतुआ, ललरिया ,हर्राखेड़ा, परसौरा और हिरनखेड़ी की दुकानों को खोला जाएगा, हालांकि ठेकेदार दुकान खोलने के पक्ष में नहीं हैं. उन्होंने नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात के दौरान भी कहा है कि, सरकार की तरफ से उनकी मांगों को लेकर कोई ठोस जवाब अब तक नहीं मिल पाया है.
वहीं वाणिज्यिक कर विभाग के द्वारा आदेश मिलने के बाद देर रात भोपाल कलेक्टर ने भी इन स्थानों पर शराब की दुकान खोले जाने के आदेश जारी कर दिए हैं. साथ ही सोशल डिस्टेंस और केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है.